आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80न

कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80न

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में कटौती

कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में कटौती

9 कंपनियों के अलावा अन्य करदाताओं के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में [कटौती.

80T. एक निर्धारिती एक कंपनी नहीं होने की सकल कुल आय सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भी शामिल है जहां अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों (जैसे आय की जा रही है, बाद में, के रूप में लंबे समय अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए कहा गया है) के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित , निर्धारिती की कुल आय, करने के बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी

(एक) एक मामले में 10 [***] लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से अधिक नहीं है जहां 11 [पांच हजार रुपए], जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की सारी;

12 [(ख) 13 [किसी भी अन्य मामले में, पांच हजार रुपए, गणना की राशि की वृद्धि हुई के रूप में -

(ए) के लिए लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पूंजी आस्तियों, की जा रही इमारतों या भूमि या भवन में किसी भी अधिकार या से संबंधित है जिसके द्वारा राशि के संदर्भ में लागू है के रूप में बारहवीं अनुसूची में स्तंभ (2) में निर्दिष्ट दरों के ऐसे में भूमि, पांच हजार रुपये से अधिक है;

किसी भी अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पांच हजार रुपए] से अधिक की राशि के संदर्भ में लागू है के रूप में बारहवीं अनुसूची में स्तंभ (3) में निर्दिष्ट दरों के ऐसे में (बी):

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से संबंधित हैं जहां बशर्ते कि

(मैं) भवन या भूमि या भवन या भूमि में किसी भी अधिकार;

(II) गोल्ड, सर्राफा या आभूषण; और

(Iii) किसी भी अन्य पूंजी परिसंपत्ति,

या (संपत्ति एक अलग श्रेणी के रूप में इलाज किया जा रहा है प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले) इस प्रावधान के पूर्वगामी खंडों में उल्लेख किया पूंजीगत परिसंपत्तियों की श्रेणियों में से किसी दो के लिए, की कटौती 14 [पांच हजार रुपए] में इस खंड में निर्दिष्ट की अनुमति दी जाएगी इस क्रम में, अर्थात्: -

(1) कटौती प्रथम खंड (क) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ अनुमति दी जाएगी;

(2) अगला, खंड (क) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से भी कम है, जहां 14 के बीच के अंतर की राशि के बराबर कटौती, [पांच हजार रुपए] 14 [पांच हजार रुपए ] और इस तरह के पूंजी लाभ खंड (ख) में उल्लिखित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ अनुमति दी जाएगी; और

(3) इसके बाद, संतुलन, यदि कोई हो, ने कहा की 14 [पांच हजार रुपए], (iii) खंड में वर्णित संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के खिलाफ एक कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी

करने के लिए संदर्भ के रूप में अगर और इस खंड के उपखंड (ए) और उप खंड (ख) के प्रावधानों को लागू नहीं होगी 14 [पांच हजार रुपए] उसमें खंड (1) के अनुसार अनुमति दी कटौती की राशि के संदर्भ थे, (2) और (3) इस प्रावधान की:

14 एक [आगे पूर्ववर्ती परंतुक (ii) खंड में वर्णित संपत्ति के संबंध में इस धारा के तहत कटौती की कुल राशि, किसी भी हालत में पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.]]]

 

9    वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी से, छोड़ा गया था जो खंड 114, की जगह में डाला 1968/01/04.

10. "जहां सकल कुल आय दस हजार रुपये से अधिक नहीं करता है या" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1981/01/04.

11. "दस हजार रुपये" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी से इटैलिक में शब्दों के लिए रखे जाएँगे 1987/01/04.

प्र.12.        वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1983/01/04:

"(ख) किसी भी अन्य मामले में, करने के बराबर राशि की वृद्धि हुई के रूप में पांच हजार रुपए

(मैं) पच्चीस लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पूंजी संपत्ति से संबंधित है जिसके द्वारा राशि फीसदी, भवन या भूमि, या भवनों या भूमि में किसी भी अधिकार से किया जा रहा है, पांच हजार रुपये से अधिक है;

(Ii) किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पांच हजार रुपए से अधिक की राशि का चालीस प्रतिशत:

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ भवनों या भूमि, या भवनों या भूमि में किसी भी अधिकार है, साथ ही करने के लिए संबंधित एक मामले में जहां अन्य परिसंपत्तियों के लिए, योग (ii) खंड (ख) करेगा उपखंड में निर्दिष्ट बशर्ते कि होना करने के लिए ले जाया जा

(ए) जहां उपखंड (i) में उल्लिखित राजधानी की संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि कम से कम पांच हजार रुपये, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ किसी भी से संबंधित है जिसके द्वारा राशि का प्रतिशत चालीस है अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों पांच हजार रुपए और उपखंड (i) में उल्लिखित राजधानी की संपत्ति से संबंधित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की राशि के बीच अंतर को पार; और

उपखंड (i) में उल्लिखित राजधानी की संपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि के बराबर या पांच हजार रुपए, किसी अन्य से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के चालीस प्रतिशत से भी अधिक है, जहां (बी) राजधानी की संपत्ति. "

प्र.13.    निम्नलिखित वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी से इटैलिक में हिस्से के लिए रखे जाएँगे 1987/01/04:

"किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपये से बराबर राशि की वृद्धि हुई के रूप में

(ए) पचास लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ भवनों या भूमि या सोना, सर्राफा या आभूषण में भवनों या भूमि या किसी भी अधिकार किया जा रहा है, दस हजार रुपये से अधिक है, राजधानी की संपत्ति से संबंधित है जिसके द्वारा राशि का प्रतिशत;

(ख) किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ दस हजार रुपये से अधिक राशि जो उप की साठ फीसदी. "

14. "दस हजार रुपये" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी, 1987/01/04 द्वारा इटैलिक में शब्दों के लिए रखे जाएँगे.

14a.   दूसरे परंतुक वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1987/01/04.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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