आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ददक

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त

धारा

धारा संख्या

80ददक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त
79 पारिश्रमिक के संबंध में [कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त किया.
80 80RRA. (1) भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय भारत से बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए (एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता जा रहा है) किसी भी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां, वहां करेगा, के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, व्यक्ति की कुल आय, ऐसे पारिश्रमिक से कटौती कंप्यूटिंग में, की अनुमति दी जाए 81 , के बराबर राशि का [-
            (मैं) पारिश्रमिक का पचास फीसदी; या
            (द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या की ओर से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है.]
82 [***]
(2) इस धारा के तहत कटौती की अनुमति दी, किया जाएगा
            है या तुरंत ऐसी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, तभी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में, ऐसी सेवा शुरू करने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के मामले में (मैं);
            (Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, केवल अगर वह एक तकनीशियन है और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है.
स्पष्टीकरण के लिए इस खंड के प्रयोजनों -
(क) "विदेशी मुद्रा" 82A विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में उसे सौंपे अर्थ होगा;
            (ख) "विदेशी नियोक्ता 'का अर्थ -
            (मैं) एक विदेशी राज्य सरकार; या
            (Ii) एक विदेशी उद्यम; या
            (Iii) भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या निकाय;
            (ग) "तकनीशियन" में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब
            (मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों या खनन या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण; या
            (Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण; या
            (Iii) सार्वजनिक प्रशासन या औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन; या
            (चतुर्थ) के लेखा; या
            (V) या सामाजिक विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान सहित) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र; या
             83 (vi) बोर्ड इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में कार्यरत है, जो इस संबंध में लिख सकते हैं, जो किसी भी अन्य क्षेत्र.]

 

79 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1975/01/04.
80भी 17-3-1983 सर्कुलर नं 356, देखें.
81 वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा, प्रभावी "उसका पचास प्रतिशत के बराबर राशि का" के लिए एवजी 1988/01/04.
82 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1991/01/04. चूक के लिए पहले, परंतुक के तहत के रूप में पढ़ा:
                         "व्यक्ति के तहत या छत्तीस महीने से अधिक की अवधि के लिए इस तरह नियोक्ता के लिए भारत से बाहर निरंतर सेवा renders जहां, इस धारा के तहत कोई कटौती नहीं की समाप्ति के बाद किसी भी अवधि के लिए संबंधित ऐसी सेवा के लिए पारिश्रमिक के संबंध में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि छत्तीस महीनों पूर्वोक्त. "
             82A.      "विदेशी मुद्रा" की परिभाषा के लिए, पी पर 88 फुटनोट देखें. 1.57.
83 नियम 11C देखें.
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