आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2003

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

46क[47[कतिपय अंतर्निगमित लाभांशों के संबंध में कटौती

80ड. (1) जहां किसी देशी कंपनी की किसी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त कोर्इ आय सम्मिलित है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी देशी कंपनी की कुल आय की संगणना करने में उस अन्य देशी कंपनी के लाभांशों के रूप में प्राप्त आय की रकम के बराबर उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रथमवर्णित देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

(2) जहां देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में कोर्इ कटौती किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की गर्इ है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत तारीख" पद से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने की तारीख अभिप्रेत है।]]

 

46क. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से धारा 80ड का लोप किया जाएगा।

47. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.4.2003 से अंत: स्थापित। इससे पूर्व मूल धारा 80ड वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से धारा 85क (वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से अंत:स्थापित) के स्थान पर पुर:स्थापित की गर्इ थी। धारा 80ड, जिसका इससे पूर्व वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा 1.4.1968 से, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1971 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से, वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा 1.4.1977 से, वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1982 से, वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.4.1983 से, वित्त अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1985 से और वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से संशोधन किया गया है, वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा 1.4.1991 से प्रति स्थापित की गर्इ थी और इसका वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.4.1994 से और संशोधन किया गया था तथा बाद में वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1998 से इसका लोप किया गया था।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

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