आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1978

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ इंटरकोर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.

80M, 1 [(1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , निर्धारिती की कुल आय, करने के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में

  (एक) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (1956 का 1), फरवरी, 1975, की 28 वीं दिन के बाद और निर्माण या उत्पादन में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लगे हुए के किसी भी आइटम 2 और 3 में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से एक या अधिक, मद 4 (मिश्र धातु, निंदनीय और एसजी आयरन कास्टिंग को छोड़कर), आइटम 7 (दोनों समावेशी), आइटम 17 और 18 से 15, मद 23 (रेफ्रेक्ट्रीज को छोड़कर) और नौवीं अनुसूची में सूची में आइटम 24, 26, 27 और 29 ऐसी आय की सारी;
  (ख) लाभांश के अलावा अन्य लाभांश की जिस तरह से इस तरह के आय के संबंध में खंड में संदर्भित करने के लिए (एक) साठ प्रति ऐसी आय का प्रतिशत.]

2 [(2) जहां इस धारा के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी के खंड 80K उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी, द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा के तहत कटौती की राशि अनुभाग 80K .]

 

1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04.

प्र.20. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1978 के द्वारा संशोधित]

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