आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ट

वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

80ट

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2008

वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया।

नए औद्योगिक उपक्रमों या पोत या होटल के कारबार से लाभ और अभिलाभ के लिए माने जा सकने वाले लाभांशों की बाबत कटौती

80ट. 74[वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया। मूल धारा, धारा 85 के स्थान पर जिसे वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से हटा दिया गया था, अंत:स्थापित की गर्इ थी।]

 

74. लोप की गर्इ धारा 80ट वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से मूल रूप से अंत:स्थापित की गर्इ थी और इसी तारीख से संशोधित की गर्इ थी। बाद में यह कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1968 से भूतलक्षी प्रभाव से यथा प्रतिस्थापित और वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1975 से संशोधित की गयी थी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

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