कुछ क्षेत्रों में नव स्थापित छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती
1 कुछ क्षेत्रों में नव स्थापित छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के संबंध में [कटौती.
80HHA. (1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय इस खंड पर लागू करने के लिए जो एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी निर्धारिती की कुल आय, उसके बीस प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती.
(2) इस अनुच्छेद अर्थात् निम्न स्थितियाँ, को पूरा जो किसी भी छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम पर लागू होता है: -
(मैं) यह किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में सितंबर, 1977 के 30 वें दिन के बाद लेख का निर्माण या उत्पादन शुरू होता है;
(Ii) यह पहले से ही अस्तित्व में एक व्यापार के बंटवारे के ऊपर, या पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं है:
इस हालत में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के व्यापार का निर्धारिती द्वारा पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार का एक परिणाम के रूप में गठन किया गया है जो किसी भी छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि खंड 33b , परिस्थितियों में और उस खंड में निर्धारित अवधि के भीतर;
(Iii) यह मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है;
(Iv) यह शक्ति की सहायता के साथ किए एक विनिर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक श्रमिकों को रोजगार, या शक्ति की सहायता के बिना पर किए गए एक विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार.
स्पष्टीकरण: एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के मामले में, किसी मशीनरी या संयंत्र या उसके पहले किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भाग को हस्तांतरित लाल एक नए व्यवसाय के लिए और मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य है या पैन कहां तो तबादला नहीं करता मशीनरी या इस उपधारा के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए, तो, व्यापार में इस्तेमाल संयंत्र के कुल मूल्य का बीस फीसदी से अधिक है, उसमें निर्दिष्ट शर्त को पूरा किया गया है समझा जाएगा.
(3) उपधारा में निर्दिष्ट कटौती (1) छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम शुरू होता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के साथ शुरुआत दस आकलन वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी निर्माण या लेख का उत्पादन.
(4) निर्धारिती एक कंपनी या एक सहकारी समिति, (1) स्वीकार्य नहीं होगा उप - धारा के तहत कटौती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति है, जहां के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए लघु औद्योगिक उपक्रम के खातों जब तक की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (2) के रूप में परिभाषित कटौती का दावा किया है, जिसके लिए आकलन वर्ष एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है अनुभाग 288 और निर्धारिती आय के बारे में उनकी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत, निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट विधिवत ऐसे एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित.
(5) उप वर्गों (6) के प्रावधानों और (7) के खंड 80HH करेगा, जहां तक हो सके, के प्रयोजनों के लिए एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के मुनाफे और लाभ की गणना के संबंध में लागू इस धारा के तहत कटौती वे उस अनुभाग के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए ले जा तहत मुनाफे और एक औद्योगिक के लाभ की गणना के संबंध में लागू होते हैं.
(6) निर्धारिती के तहत कटौती के लिए भी हकदार है, जहां एक मामले में खंड 80J मुनाफे और इस खंड पर लागू करने के लिए जो एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के लाभ के संबंध में, प्रभाव पहले इस धारा के प्रावधानों को दी जाएगी.
जो एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के मुनाफे और लाभ के संबंध में एक कटौती कहां (7) अनुभाग 80HH लागू होता है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए दावा किया और कहा कि खंड के तहत अनुमति दी है, इस तरह के लाभ और लाभ के संबंध में कटौती के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी नाम या किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस खंड.
(8) इस खंड में निहित कुछ भी खनन में लगे हुए किसी भी छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "ग्रामीण क्षेत्र" (ख) उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) के खंड के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 35CC ;
मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य (टूल्स, जिग्स के अलावा और मर जाता है और नए नए साँचे) (ख) एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित, एक छोटे पैमाने पर औद्योगिक उपक्रम होने के लिए समझा जाएगा, पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में, उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के दस लाख रुपये से अधिक नहीं है के लिए; और इस उद्देश्य के लिए किसी मशीनरी या संयंत्र का मूल्य, किया जाएगा -
(मैं) निर्धारिती के स्वामित्व में किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, निर्धारिती को उसके वास्तविक लागत, और
(Ii) निर्धारिती द्वारा काम पर रखा किसी मशीनरी या संयंत्र के मामले में, वास्तविक लागत क्या है ऐसी मशीनरी या संयंत्र के मालिक के मामले में ..]
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

