कतिपय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती
[93क]कतिपय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती
80ड़ड़क. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो धारा 80ड़ड़ के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र कोई व्यष्टि नहीं है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:—
(i) उधार, वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ और 31 मार्च, 93कख[ 93कखक[2021] ] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है;
(ii) आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं हैं;
(iii) निर्धारिती के स्वामित्व में, उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।
(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती, अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(क) "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 80ड़ड़ की उपधारा (5) के खंड (क) में है;
(ख) "स्टांप शुल्क मूल्य" पद से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय कोई मूल्य अभिप्रेत है।
93क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।
93कख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2021 से "2020" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
93कखक. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 1.4.2022 से "2021" अंको के स्थान पर "2022" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

