स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती
66[चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती
80घघख. जहां किसी निर्धारिती ने जो भारत में निवासी है, बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों67 में विनिर्दिष्ट रोग या व्याधि के इलाज के संबंध में पूर्ववर्ष के दौरान कोर्इ व्यय,–
(क) यदि निर्धारिती व्यष्टि है तो स्वयं या आश्रित नातेदार के लिए; या
(ख) यदि निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के लिए,
68[वस्तुत:] उपगत किया है, वहां निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष की बाबत जिसमें ऐसा व्यय उपगत हुआ 69[चालीस] हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :
परन्तु ऐसी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती ऐसे प्राधिकारी से ऐसे फार्म70 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता, जो विहित किया जाए71 :
72[परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कटौती खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी बीमाकर्ता से किसी बीमा के अधीन प्राप्त रकम में से, यदि कोर्इ हो, घटा दी जाएगी:
परन्तु यह भी कि जहां उपगत व्यय निर्धारिती या उसके आश्रित नातेदार या निर्धारिती के हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य जो वरिष्ठ नागरिक हो, के संबंध में है, वहां इस धारा के उपबंधों का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो ''चालीस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''साठ हजार रुपए'' रखे गए हों।]
73[स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–
(i) ''आश्रित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने रखरखाव या भरण-पोषण के लिए निर्धारिती से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं है;
(ii) ''बीमाकर्ता'' का वही अर्थ है जो उसका बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9)74 में है;
(iii) ''वरिष्ठ नागरिक'' से भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक है।]]
66. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से अंत:स्थापित।
67. विनिर्दिष्ट रोगों के लिए नियम 11घघ देखें।
68. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से अंत:स्थापित।
69. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से "पंद्रह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
70. फार्म 10झ देखिए।
71. विहित प्राधिकारी है : 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से स्नातकोत्तर अर्हताओं के साथ रजिस्ट्रीकृत कोर्इ डॉक्टर'।
72. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से अंत:स्थापित।
73. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2000 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से यथा अंत:स्थापित स्पष्टीकरण निम्नानुसार था :
"स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने रखरखाव और भरणपोषण के लिए निर्धारिती से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं है।"
74. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9) के अधीन "बीमाकर्ता" की परिभाषा के लिए देखिए परिशिष्ट एक।
[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

