आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80घघ

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती

धारा

धारा संख्या

80घघ

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती

ऐसे किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती
32 विकलांग आश्रित के इलाज सहित रखरखाव के संबंध में [कटौती. 32A
80 डीडी. (1) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते भारत का निवासी है, जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार, वहाँ कटौती की जाएगी और इस धारा के प्रावधानों, राशि के अधीन
             (एक) चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित के पुनर्वास के माध्यम से किए गए व्यय की; या
             (ख), भुगतान या उपधारा में निर्दिष्ट (2) और विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों को जीवन बीमा निगम या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए किसी भी योजना के तहत जमा
             टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर:
ऐसी कोई राशि खंड (क) या खंड (ख) या दोनों के तहत कुल में चालीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी.
निम्न उप - धारा (1) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा खंड 80 डीडी के मौजूदा उप - धारा (1) के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
(1) जहां भारत में एक निवासी है जो एक निर्धारिती, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार की जा रही है, पिछले वर्ष के दौरान, -
(एक) चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक विकलांग आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या
(ख) उपधारा में निर्दिष्ट (2) और विकलांग के रखरखाव के लिए इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों को जीवन बीमा निगम या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा आश्रित,
निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, पिछले वर्ष के संबंध में चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
(2) खंड के तहत कटौती (बी) की उपधारा (1) अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि अनुमति दी जाएगी: -
             (क) योजना खंड में निर्दिष्ट (ख) उप - धारा (1) के व्यक्ति की मौत या हिंदू के सदस्य की घटना में एक विकलांग आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है जिसका नाम सदस्यता योजना में अविभाजित परिवार बना दिया गया है;
             (ख) निर्धारिती विकलांग आश्रित या किसी भी अन्य व्यक्ति या विकलांग आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट या तो नामांकित करता है.
(3) विकलांग आश्रित predeceases व्यक्ति या उपधारा में निर्दिष्ट हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य (2), भुगतान या धारा के तहत जमा राशि के बराबर राशि (बी) की उपधारा (1) करेगा इस तरह की राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय नहीं समझा जाएगा.
(4) इस खंड में, -
             (क) "सरकार अस्पताल" पूर्णकालिक या अंशकालिक सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के एक वर्ग या वर्गों, एक अस्पताल की चिकित्सा उपस्थिति और इलाज के लिए स्थापित किया गया है और सरकार का एक विभाग द्वारा चलाए जा रहे है कि क्या एक विभागीय औषधालय शामिल एक स्थानीय प्राधिकारी और एक स्थानीय प्राधिकरण और व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा किया गया है, जो किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा;
(ख) "आश्रित विकलांग" एक व्यक्ति जो का मतलब
             (मैं) जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या; और
             (द्वितीय) (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, नियमों में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है 33 एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो इस खंड, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक, जैसा भी मामला हो, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, और जो काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने का असर है के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा किए गए सामान्य काम या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में उलझाने के लिए;
(ग) 'जीवन बीमा निगम' (iii) उप - धारा (8) धारा 88 के खंड में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
             (घ) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मतलब है.]
  

 

प्र.32. वित्त द्वारा वर्गों 80 डीडी और 80DDA लिए प्रतिस्थापित धारा 80 डीडी (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.पहले उनके प्रतिस्थापन, धारा 80 डीडी के लिए, वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा सम्मिलित रूप, 1991/01/04 से प्रभावी है और उसके बाद वित्त अधिनियम, 1992 के द्वारा संशोधित, 1993/01/04 और वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी, 1-4 से प्रभावी - 1994, और अनुभाग 80DDA, 1996/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1995, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
'80DD †.एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते भारत में निवासी है जो एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के दौरान, (नर्सिंग सहित) चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी व्यय वहन किया विकलांग कहां आश्रितों की आदि चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती,, प्रशिक्षण और एक व्यक्ति जो के पुनर्वास
(क) व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या, जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, और
(ख) (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों * में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है एक , सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक, मामले के रूप में, एक सरकारी अस्पताल में काम किया जा सकता है, और जो सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का असर है
                        निर्धारिती के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, पिछले वर्ष के संबंध में पंद्रह हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
                        (2) [***]
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, अभिव्यक्ति "सरकार अस्पताल" के प्रयोजनों के पूर्णकालिक या अंशकालिक सरकार का एक वर्ग या वर्गों की चिकित्सा उपस्थिति और इलाज के लिए स्थापित किया गया है और सरकार का एक विभाग द्वारा चलाए जा रहे है कि क्या एक विभागीय औषधालय शामिल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों, की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा किया गया है, जिसके साथ एक स्थानीय प्राधिकारी और किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा एक अस्पताल.
                        80DDA. विकलांग आश्रित के रखरखाव के लिए बने जमा के संबंध में कटौती -. (1) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते भारत में निवासी है जो एक निर्धारिती की कुल आय की गणना में, के अनुसार है और इस विषय में, वहाँ काटा जाएगा इस धारा के प्रावधानों, जीवन बीमा निगम या भारत विषय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इस संबंध में तैयार किए किसी भी योजना के तहत कर के भुगतान या उसकी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में उसके द्वारा जमा बीस हजार रुपए से अधिक नहीं राशि उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों के (2) और इस संबंध में बोर्ड ने मंजूरी दे दी.
                        (2) उप - धारा के तहत कटौती (1) निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं, तभी अर्थात् अनुमति दी जाएगी: -
(क) योजना उपधारा में निर्दिष्ट (1) व्यक्ति की मौत या जिनके नाम में हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की घटना में एक विकलांग आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है इस योजना के लिए सदस्यता बना दिया गया है;
(ख) निर्धारिती विकलांग आश्रित या किसी भी अन्य व्यक्ति या विकलांग आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट या तो नामांकित करता है.
                        (3) विकलांग आश्रित predeceases व्यक्ति या उपधारा में निर्दिष्ट हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य (2), भुगतान या उप - धारा (1) के तहत जमा राशि के बराबर राशि होना समझा जाएगा तो इस तरह की राशि निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय.
                        (4) इस खंड में, -
(क) "सरकार अस्पताल" खंड 80 डीडी के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "विकलांग आश्रित" एक व्यक्ति जो मतलब होगा
(मैं) जैसा भी मामला हो, हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है और उसके समर्थन या रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति के एक रिश्तेदार है या; और
(द्वितीय) (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक द्वारा प्रमाणित है, जिसमें खंड 80 डीडी, के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों * में निर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है चिकित्सक, मामले के रूप में एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो, और सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न का असर है जो हो सकता है;
(ग) 'जीवन बीमा निगम' (iii) उप - धारा (8) धारा 88 के खंड में के रूप में एक ही अर्थ होगा;
(घ) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मतलब है. '
32A. 26-3-1999 सर्कुलर नं 775, देखें.
             नियम 11A पुराने खंड 80 डीडी के संबंध में जारी किए गए.

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