धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
धारा
धारा संख्या
80गगड़
अध्याय शीर्षक
अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ
अधिनियम
आय-कर अधिनियम, 1961
वर्ष
2017
धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
66[धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80 गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा
80गगड़.धारा 80ग, धारा 80गगग और 66क[धारा 80गगघ की उपधारा (1)] के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, 66ख[एक लाख पचास हजार रुपए]से अधिक नहीं होगी।]
66. वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से अंत:स्थापित।
66क. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.4.2012 से ''धारा 80गगघ'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
66ख. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.4.2015 से "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "प्रतिस्थापित"।