आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80गग

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80गग

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती

कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में कटौती
36 कुछ नए शेयरों में निवेश के संबंध में [कटौती.
80CC. (1) कहाँ एक निर्धारिती, किया जा रहा है,
(एक) एक व्यक्ति, या
(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, 37 [***]
(ग) 38 [***]
कर, इक्विटी शेयरों के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने के लिए उनकी आय प्रभार्य से बाहर (अप्रैल, 1979 के 1 दिन शुरू आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष किया जा रहा है, या किसी भी बाद निर्धारण वर्ष) को पिछले वर्ष में हासिल कर ली है राजधानी, 39 के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड के [या इकाइयों 40 [धारा 10 या भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी भी योजना के तहत जारी किए गए इकाइयों 1963 की 52 जैसा भी मामला हो म्युचुअल फंड द्वारा जारी किए गए किसी भी इकाइयों को सदस्यता की राशि, या, जैसे कि इस योजना के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राजधानी के पात्र मुद्दे को] ही सदस्यता दी गई है),,] वह के अनुसार, करेगा और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उसे करने के लिए इस तरह के शेयरों की लागत का पचास प्रतिशत के बराबर राशि के बारे में उनकी कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति दी जाए.
स्पष्टीकरण. कहाँ किसी भी पिछले वर्ष में निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी शेयरों का अधिग्रहण किया है और किया है, पूरे भुगतान किया है कि पिछले साल के अंत या राशि के एक हिस्से से छह महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों पर बकाया शेष है, तो भुगतान की गई राशि है कि पिछले एक साल में इस तरह के शेयरों की लागत की दिशा में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
(2) (1) को पिछले वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कर रहे हैं, जो उपधारा में निर्दिष्ट शेयरों की निर्धारिती को कुल लागत से अधिक कहां 41 [बीस] हजार रुपए, कि उप - धारा के तहत कटौती की अनुमति होगी ही उन शेयरों की इतनी के संदर्भ में (किया जा रहा शेयरों निर्धारिती को अधिक नहीं है जिसका कुल लागत 41 इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हैं [बीस] हजार रुपए).
(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी के पात्र मुद्दा" अर्थात्, निम्न स्थितियों को संतुष्ट करता है जो इक्विटी शेयरों के निर्गम का अर्थ है: -
(क) इस मुद्दे को एक सार्वजनिक कंपनी बनाई और भारत में पंजीकृत द्वारा किया जाता है 42 [और मुद्दा प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से है] के व्यापार पर ले जाने के
(मैं) निर्माण, निर्माण या किसी भी लेख या बात का उत्पादन, ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट एक लेख या बात नहीं किया जा रहा; या
(Ii) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान:
बशर्ते कि एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में 43 [***] (द्वितीय), ऐसी कंपनी उपखंड में निर्दिष्ट व्यापार पर ले जाने के 44 इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है 45 [या];
             46 [(आईआईए) के एक अस्पताल; या]
             47 [(iii) निर्धारित द्वारा अनुमोदित एक होटल 48 49 [प्राधिकरण; या]]
             50 [जहाजों (iv) आपरेशन;]
(ख) इस मुद्दे को पहली बार कंपनी द्वारा बनाई गई पूंजी का एक मुद्दा है:
51 [इस खंड के जहाजों के संचालन के व्यापार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि;]
(ग) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों जनता के लिए सदस्यता के लिए पेशकश कर रहे हैं 52 [और सदस्यता के लिए इस तरह के प्रस्ताव अप्रैल, 1 दिन पहले कंपनी द्वारा किया जाता है 53 [1990]];
(घ) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि मूल रूप से एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), पहली बार के लिए यह द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है जो एक कंपनी के मामले में यह हो गया है के बाद एक सार्वजनिक कंपनी है, राजधानी के एक पात्र मुद्दे के रूप में नहीं माना जाएगा अगर
(I) ऐसी कंपनी घोषित वितरित या यह एक निजी कंपनी थी जब किसी भी लाभांश का भुगतान किया था; या
(Ii) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों में से किसी एक प्रीमियम पर सदस्यता के लिए पेशकश की है.
किसी भी प्रश्न इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे पर इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजधानी के एक पात्र मुद्दे का गठन होगा कि क्या करने के लिए उठता स्पष्टीकरण 1., सवाल जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा.
स्पष्टीकरण 2. में इस उप - धारा और उपधारा (4), "सार्वजनिक कंपनी" 54 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा.
निर्धारिती है जब तक (4) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति नहीं होगी
(मैं) सार्वजनिक कंपनी द्वारा या उनकी कंपनी के एक प्रवर्तक होने के कारण उनके पक्ष में आरक्षण या एक विकल्प के अनुसरण में की गई जनता के लिए सदस्यता के लिए एक प्रस्ताव के अनुसरण में शेयरों की सदस्यता ली; या
(Ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), और जो करने के लिए अनुसूची द्वितीय भाग मैं की धारा 11 के अनुसरण में ऐसे शेयर जारी करने के संबंध में एक ग्राहक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक व्यक्ति से शेयर खरीद का अधिग्रहण किया इस तरह के ग्राहक के रूप में अपने दायित्व की हैसियत से इस तरह के शेयरों.
(5) यदि कटौती की अनुमति दी है जो की लागत के संदर्भ में किसी भी इक्विटी शेयर, उप - धारा (1), की अवधि के भीतर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा बेचा या अन्यथा स्थानांतरित कर रहे हैं 55 [तीन] साल उनके अधिग्रहण की तारीख से, तो बेचे गए शेयरों की निर्धारिती की लागत का पचास प्रतिशत के बराबर या अन्यथा तबादला एक राशि शेयरों तो बेच दिया है या कर रहे हैं, जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा तबादला और तदनुसार कर के दायरे में होगी.
स्पष्टीकरण. एक व्यक्ति को अपने नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उन शेयरों के संबंध में दर्ज किया गया है जिस पर तिथि पर किसी भी शेयर का अधिग्रहण होने के रूप में माना जाएगा.
(6) एक कटौती का दावा किया जाता है और (1) किसी भी इक्विटी शेयरों की कीमत के संदर्भ में, इस तरह के शेयरों की कीमत खंड 54E के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उपधारा के तहत अनुमति दी.]

 

प्र.36. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
प्र.37. शब्द "या" वित्त अधिनियम, 1994, wref द्वारा छोड़े गए 1978/01/04.
प्र.38. छोड़े गए ibid.पिछले करने के लिए अपनी चूक, खंड (ग), प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा सम्मिलित रूप 1978/01/04 और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1978/01/04 wref कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा संशोधित:
"(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या किसी भी मामले में, केवल पति और दादरा और नगर ​​हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पत्नी की, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था. "
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 40 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "इस तरह के फंड हस्ताक्षर अगर धारा 10" के लिए एवजी 1990/01/04.
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए एवजी 1983/01/04.
प्र.42. "मुख्य उद्देश्य के साथ" वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी के लिए एवजी 1985/01/04.
             43. वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत"1985/01/04.
प्र.44. फिन होम्स लिमिटेड, बंगलौर के बाद अधिसूचित किया गया है सकते हैं - 1989/08/02 दिनांकित अधिसूचना एफ नहीं 178/16/88-IT (ऐ),. जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
प्र.46.डाला, Ibid.
प्र.47. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 48 नियम 18AA तहत विहित प्राधिकारी महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, भारत सरकार है.
प्र.49. प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "अधिकार" के लिए एवजी 1990/01/04.
प्र.50. डाला, Ibid.
51 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
52.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
५३.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "1987" के लिए एवजी 1987/01/04.
54 "सार्वजनिक कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 47 देखें. 1.8 पूर्व.
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए एवजी 1987/01/04.
© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

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