आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 7थ

ब्याज नियोक्ता द्वारा देय

धारा

धारा संख्या

7थ

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952

वर्ष

ब्याज नियोक्ता द्वारा देय

नियोक्ता द्वारा देय ब्याज

नियोक्ता द्वारा देय ब्याज I

7थ I नियोक्ता इस अधिनियम के अधीन उससे देय किसी रकम पर उस तारीख से, जिसको रकम देय हो गई है, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से या ऐसी उच्चतर दर से, जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि योजना में विनिर्दिष्ट ब्याज की उच्चतर दर किसी अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली उधार ब्याज दर से अधिक नहीं होगी।]

 
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