आगे ले जाने और एकीकरण के कुछ मामलों में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के बंद सेट करने के लिए संबंधित प्रावधान
60 आगे ले जाने और एकीकरण के कुछ मामलों में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के बंद सेट करने के लिए संबंधित [प्रावधान.
61 72A. (1) जहां एक और कंपनी और केन्द्र सरकार के साथ एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज के मालिक एक कंपनी के एक समामेलन हुई है, निर्दिष्ट प्राधिकरण की सिफारिश पर, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं संतुष्ट है कि: -
(क) समामेली कंपनी, तुरंत इस तरह के एकीकरण से पहले, अपने दायित्व, हानि और अन्य प्रासंगिक कारकों की वजह से आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था;
(ख) समामेलन जनता के हित में था; और
(ग) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे इस धारा के तहत लाभ समामेली कंपनी के व्यापार के पुनर्वास या पुनरुद्धार सुविधा होगी जो सम्मामेलन तक ही सीमित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए,
तब केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम, संचित हानि और को मिलाकर कंपनी की अनवशोषित मूल्यह्रास के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, इस के बाद, कि आशय की घोषणा कर सकते हैं और नुकसान नहीं समझा या, के रूप में किया जाएगा मामले समामेलन प्रभावित था जिसमें पिछले वर्ष के लिए एकीकृत कंपनी का मूल्यह्रास के लिए, भत्ता हो सकता है, और बंद सेट और आगे मूल्यह्रास के लिए नुकसान और भत्ता के लिए ले जाने के संबंध में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(2) कुछ होते हुए भी उप - धारा में समाहित (1), संचित हानि बंद सेट या आगे बढ़ाया और निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं जब तक अनवशोषित मूल्यह्रास एकीकृत कंपनी के मूल्यांकन में अनुमति नहीं दी जाएगी नहीं की जाएगी: -
बंद सेट या भत्ता का दावा किया है इस तरह के, समामेली कंपनी के व्यापार में किसी भी संशोधन या पुनर्गठन के बिना या के रूप में इस तरह के संशोधन या पुनर्गठन के साथ एकीकृत कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसके लिए आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान (मैं) को मंजूरी दी जा सकती है केन्द्र सरकार और अधिक आर्थिक रूप से इस तरह के व्यापार पर ले जाने के लिए एकीकृत कंपनी को सक्षम या अधिक कुशलता से करने से;
(Ii) एकीकृत कंपनी ने कहा कि आकलन वर्ष के लिए आय के लिए अपनी वापसी के साथ साथ प्रस्तुत, पर्याप्त कदम मिलाकर कंपनी के व्यापार के पुनर्वास या पुनरुद्धार के लिए कि कंपनी द्वारा लिया गया है कि प्रभाव के लिए निर्दिष्ट प्राधिकार से एक प्रमाण पत्र .
62 [(3) एक औद्योगिक उपक्रम या एक जहाज के मालिक एक कंपनी किसी अन्य कंपनी और इस तरह के अन्य कंपनी निर्दिष्ट प्राधिकारी को समामेलन की प्रस्तावित योजना प्रस्तुत करें और अधिकार है कि योजना की जांच और खाते में लेने के बाद, संतुष्ट है साथ मिलाने का प्रस्ताव है कहां जैसा भी मामला हो उपधारा में निर्दिष्ट शर्तों (1), इस तरह के एकीकरण ऐसी योजना के अनुसार किया जाता है, तो पूरा या होगा कि सभी प्रासंगिक तथ्यों, कि अधिकार के रूप में इस तरह के तरीके से संशोधित रूप में ऐसी योजना के अनुसार यह इस तरह के अन्य कंपनी को सूचित करेगा, निर्दिष्ट कर सकते हैं कि, समामेलन ऐसी योजना के अनुसार प्रभावित है या जैसा भी मामला हो (प्रासंगिक तथ्यों में किसी भी सामग्री का बदलाव नहीं आया है, जब तक), ऐसी योजना के रूप में तो संशोधित, यह करना होगा के बाद उप - धारा के तहत केंद्र सरकार के लिए सिफारिश (1).]
63 [(4) एक फर्म धारा 47 या एक मालिकाना चिंता के खंड (तेरहवीं) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए एक कंपनी द्वारा सफल हो जाता है, जिससे व्यापार का पुनर्गठन कर दिया गया है कहां में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए एक कंपनी द्वारा सफल हो जाता है खंड (चौदह) धारा 47 की, फिर, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम, संचित हानि और पूर्ववर्ती फर्म या स्वामित्व चिंता का अनवशोषित मूल्यह्रास के किसी अन्य प्रावधान में निहित बावजूद, हानि होना समझा जाएगा या व्यवसाय पुनर्गठन प्रभावित था और बंद सेट और आगे मूल्यह्रास के लिए नुकसान और भत्ता के लिए ले जाने के संबंध में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी, जिसमें पिछले वर्ष के लिए उत्तराधिकारी कंपनी के अवमूल्यन के लिए भत्ता: -
बशर्ते कि खंड (तेरहवीं) या खंड (चौदह) धारा 47 के लिए के परन्तुक के परन्तुक में निर्धारित शर्तों के किसी भी हाथ में किसी भी पिछले वर्ष में किए गए ह्रास की हानि या भत्ता के बंद सेट, के साथ पालन नहीं कर रहे हैं उत्तराधिकारी कंपनी की इस तरह की स्थितियों के साथ पालन नहीं कर रहे हैं, जिनमें वर्ष में कर के दायरे में कंपनी की आय होना समझा जाएगा.
(5) उपधारा के प्रयोजनों के लिए (4), -
जैसा भी मामला हो (क) "संचित हानि" (एक नुकसान एक अटकलें व्यापार में निरंतर नहीं किया जा रहा सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत, पूर्ववर्ती फर्म की हानि या मालिकाना चिंता के बहुत मायने रखता है ) जो इस तरह के पूर्ववर्ती फर्म या व्यापार के पुनर्गठन जगह नहीं लिया था, तो मालिकाना चिंता आगे ले जाने और धारा 72 के प्रावधानों के तहत बंद सेट करने के हकदार हो गया होता;
जैसा भी मामला हो, (ख) "अनवशोषित मूल्यह्रास", की अनुमति दी जाए और पूर्ववर्ती फर्म या मालिकाना चिंता करने के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा बनी हुई है, जो पूर्ववर्ती फर्म का ह्रास या मालिकाना चिंता के लिए भत्ता की बहुत मायने रखता है मामले के रूप में कारोबार का पुनर्गठन जगह नहीं लिया था, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हो.] सकता
स्पष्टीकरण इस खंड, में. -
(क) "संचित हानि" समामेली कंपनी ले जाने के लिए हकदार होगा किया गया है जो (एक नुकसान एक अटकलें व्यापार में निरंतर नहीं किया जा रहा) सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत समामेली कंपनी के नुकसान की बहुत मायने रखता है आगे और समामेलन प्रभावित नहीं किया गया था अगर धारा 72 के प्रावधानों के तहत बंद सेट;
(ख) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा किए जाने वाले ऐसे अधिकार का मतलब है 64 सरकारी राजपत्र में, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट;
(ग) "अनवशोषित मूल्यह्रास" की अनुमति दी जाए और समामेलन प्रभावित नहीं किया गया था अगर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समामेली कंपनी को अनुमति दी गई है, जो होगा रहता है जो समामेली कंपनी के अवमूल्यन के लिए भत्ता की बहुत मायने रखता है.]
निम्न अनुभाग 72A वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग 72A के लिए रखे जाएँगे2000/01/04:
आगे ले जाने और आदि समामेलन या डीमर्जर, में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ता के बंद सेट करने के लिए संबंधित प्रावधान
72A. (1) जहां एक औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य कंपनी के साथ एक जहाज के मालिक एक कंपनी के एक समामेलन कर दिया गया है, तो, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, संचित हानि और समामेली कंपनी की अनवशोषित मूल्यह्रास समझा जाएगा मामले, एकीकरण से प्रभावित था जिसमें पिछले वर्ष के लिए एकीकृत कंपनी का मूल्यह्रास के लिए भत्ता, और बंद सेट और मूल्यह्रास के लिए नुकसान और भत्ता के आगे ले जाने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में हो सकता है, के रूप में नुकसान हो सकता है या करने के लिए करेगा तदनुसार लागू होते हैं.
(2) (1), संचित हानि बंद सेट या आगे बढ़ाया और अनवशोषित मूल्यह्रास एकीकृत कंपनी के मूल्यांकन में अनुमति नहीं दी जाएगी नहीं की जाएगी उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी, जब तक एकीकृत कंपनी
(मैं) समामेलन की एक योजना में अधिग्रहण को मिलाकर कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य में कम से कम तीन चौथाई पर एकीकरण की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए लगातार रखती है;
(Ii) समामेलन की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए मिलाकर कंपनी का कारोबार जारी है;
(Iii) समामेली कंपनी के व्यापार के पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए या समामेलन वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य शर्तों को पूरा करे.
(3) उप - धारा में निर्धारित शर्तों के किसी भी (2) के साथ पालन नहीं कर रहे हैं, जहां एक भी मामले में, एकीकृत कंपनी के हाथों में किसी भी पिछले वर्ष में किए गए ह्रास की हानि या भत्ता के बंद सेट करने के लिए समझा जाएगा इस तरह की स्थितियों के साथ पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें वर्ष के लिए कर के दायरे में एकीकृत कंपनी की आय हो.
(4) demerged कंपनी की अनवशोषित मूल्यह्रास के लिए एक डीमर्जर, संचित हानि और भत्ता के मामले में इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित बावजूद करेगा-
इस तरह के नुकसान या अनवशोषित मूल्यह्रास जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित उपक्रमों को सीधे सम्बद्ध है जहां (एक), आगे बढ़ाया और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के हाथों में बंद सेट होने की अनुमति दी जाए;
इस तरह के नुकसान या अनवशोषित मूल्यह्रास जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित उपक्रमों को सीधे सम्बद्ध नहीं है जहां (ख), उपक्रमों की परिसंपत्तियों demerged कंपनी द्वारा बनाए रखा गया है जिसमें demerged कंपनी और उसी अनुपात में जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के बीच विभाजित किया और जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को हस्तांतरित, और आगे बढ़ाया और जैसा भी मामला हो, demerged कंपनी या जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के हाथों में बंद सेट होने की अनुमति दी जाए.
यह डीमर्जर वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझता है (5) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस तरह की स्थितियों को निर्दिष्ट कर सकता.
(6) व्यापार का पुनर्गठन कर दिया गया है जहां एक फर्म धारा 47 या एक मालिकाना चिंता के खंड (तेरहवीं) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए एक कंपनी द्वारा सफल हो जाता है, जिसके तहत खंड में निर्धारित शर्तों (पूरा एक कंपनी द्वारा सफल हो जाता है XIV) धारा 47 की, फिर, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान, संचित हानि और पूर्ववर्ती फर्म या स्वामित्व चिंता का अनवशोषित मूल्यह्रास, में किसी बात के होते हुए भी, नुकसान या भत्ता होना समझा जाएगा व्यापार पुनर्गठन प्रभावित था और बंद सेट और आगे मूल्यह्रास के लिए नुकसान और भत्ता के लिए ले जाने के संबंध में इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी, जिसमें पिछले वर्ष के प्रयोजन के लिए उत्तराधिकारी कंपनी के अवमूल्यन के लिए:
बशर्ते खंड (तेरहवीं) या खंड (चौदह) धारा 47 के लिए के परन्तुक के परन्तुक में निर्धारित शर्तों के किसी के हाथों में किसी भी पिछले वर्ष में किए गए ह्रास की हानि या भत्ता के बंद सेट, के साथ पालन नहीं कर रहे हैं उत्तराधिकारी कंपनी, ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिनमें वर्ष में कर के दायरे में कंपनी की आय होना समझा जाएगा.
(7) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(क) "संचित हानि" मामला सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत, हो सकता है, जैसा कि पूर्ववर्ती फर्म की हानि या मालिकाना चिंता या समामेली कंपनी या demerged कंपनी की बहुत मायने रखता है (नहीं ऐसे पूर्ववर्ती फर्म या मालिकाना चिंता या कंपनी या demerged कंपनी को मिलाकर, आगे ले जाने के लिए हकदार और व्यापार या समामेलन या डीमर्जर का पुनर्गठन किया था कि अगर धारा 72 के प्रावधानों के तहत बंद सेट किया गया होता है) एक अटकलें व्यापार में निरंतर एक नुकसान किया जा रहा है जगह नहीं लिया;
(ख) "अनवशोषित मूल्यह्रास" की अनुमति दी जाए और करने के लिए अनुमति दी गई है, जो होगा जो रहता है, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती फर्म या मालिकाना चिंता या समामेली कंपनी या demerged कंपनी के अवमूल्यन के लिए भत्ता की बहुत मायने रखता है पूर्ववर्ती फर्म या मालिकाना चिंता या कंपनी या demerged कंपनी को मिलाकर, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यापार या समामेलन या डीमर्जर के पुनर्गठन जगह नहीं लिया था.
60 रू वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
62 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
63 रूपयेवित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
64 निर्दिष्ट अधिकार है: रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर), के लिए बोर्ड.

