आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 72

कारबार की हानियों का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना

धारा

धारा संख्या

72

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1983

कारबार की हानियों का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना

कारबार की हानियों का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना

आगे ले जाने और व्यापार घाटे के बंद सेट.

72. 20A किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत अभिकलन का शुद्ध परिणाम निर्धारिती को एक नुकसान कहां है [(एल), एनपीटी एक नुकसान किया जा रहा है एक अटकलें व्यापार में निरंतर है, और इस तरह के नुकसान नहीं हो सकता है या पूरी तरह के प्रावधानों के अनुसार में आय का कोई सिर के तहत आय के खिलाफ बंद सेट नहीं है, खंड 71 , इसलिए निर्धारिती केवल सिर "राजधानी तहत आय है जहां, बंद सेट या नहीं किया गया है के रूप में नुकसान का इतना लाभ " 22 [अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित] और उस अनुभाग के उप - धारा के तहत विकल्प (2) या जहां वह के अधीन किसी भी अन्य सिर, पूरे नुकसान करेगा, के तहत कोई आय है बरती है इस अध्याय के अन्य प्रावधानों, निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया, और हो

किसी भी अगर (मैं) यह उसे और कहा कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे की, मुनाफा और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा:

हानि मूल रूप से अभिकलन किया गया था जिसके लिए व्यापार या पेशे कि आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उसके द्वारा पर ले जाने के लिए जारी रखा बशर्ते कि; और

हानि पूर्ण इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है अगर (द्वितीय), तो बंद सेट नहीं नुकसान की राशि इतने पर निम्नलिखित निर्धारण वर्ष के लिए आगे बढ़ाया और किया जाएगा:]

23 [बशर्ते में संदर्भित किया जाता है के रूप में पूरे या इस तरह के नुकसान के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह के कारोबार में निरंतर है, जहां कि खंड 33b अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उसके बाद, उस खंड में निर्दिष्ट परिस्थितियों में बंद कर दिया जाता है, जो और उस खंड में निर्दिष्ट तीन साल की, इस तरह के कारोबार को फिर से स्थापित खंगाला या निर्धारिती द्वारा पुनर्जीवित किया है, इस तरह के व्यापार के कारण है के रूप में नुकसान का इतना पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आगे किया जाएगा जिसमें व्यापार तो, फिर से स्थापित खंगाला या पुनर्जीवित, और है

किसी भी अगर (एक) यह है कि व्यापार या उसे और कहा कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय द्वारा किए गए किसी भी अन्य व्यवसाय की, मुनाफा और लाभ के खिलाफ बंद सेट किया जाएगा; और

हानि पूर्ण इतनी दूर स्थापित नहीं किया जा सकता है यदि (ख), नुकसान की राशि तो, मामले में व्यापार तो, फिर से स्थापित खंगाला या पुनर्जीवित निर्धारिती द्वारा पर ले जाने के लिए जारी है करेगा बंद सेट नहीं, निम्नलिखित को आगे ले जाया जा निर्धारण वर्ष और इतने पर तुरंत सफल सात मूल्यांकन वर्षों के लिए.]

(2) किसी भी भत्ता या उसके भाग है, उप - धारा के तहत (2) जहां धारा 32 या की उप - धारा (4) धारा 35 आगे ले जाने के लिए, प्रभाव पहले इस धारा के प्रावधानों को दी जाएगी.

(3) कोई नुकसान 23 [(उप - धारा (1) इस खंड के लिए परंतुक में नुकसान के अलावा)] तुरंत निर्धारण वर्ष सफल आठ से अधिक मूल्यांकन वर्षों के लिए इस धारा के तहत आगे ले जाया जाएगा, जिसके लिए नुकसान पहले अभिकलन किया गया था.

 

20A . वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.

प्र.22. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.

प्र 23 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

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