आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 69ख

निवेश आदि की राशि, पूरी तरह से खाते की किताबों में खुलासा नहीं

धारा

धारा संख्या

69ख

अध्याय शीर्षक

VI - आय का एकत्रीकरण और हानि समायोजन या अग्रेषण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1967

निवेश आदि की राशि, पूरी तरह से खाते की किताबों में खुलासा नहीं

निवेश आदि की राशि, पूरी तरह से खाते की किताबों में खुलासा नहीं

निवेश आदि की राशि, पूरी तरह से खाते की किताबों में खुलासा नहीं

2 [69B. कहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती निवेश किया है या किसी भी बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख का मालिक हो पाया है, और आयकर अधिकारी राशि ऐसे निवेश करने पर या इस तरह के अधिग्रहण में खर्च पाता है कि बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख आय का कोई स्रोत के लिए निर्धारिती द्वारा बनाए रखा खाते की किताबों में इस संबंध में दर्ज की गई राशि से अधिक है और निर्धारिती ऐसी अतिरिक्त राशि के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या उसके द्वारा की पेशकश की व्याख्या नहीं है, विचार में संतोषजनक आयकर अधिकारी, के, अतिरिक्त राशि इस तरह के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय होना समझा जा सकता है.]

 

2 इन्स. एस द्वारा. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी के 19 1965/01/04.

 

 

[1967 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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