आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 68

धारा 24 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

68

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1988

धारा 24 के संशोधन

धारा 24 के संशोधन

धारा 24 का संशोधन

६८. उपहार कर अधिनियम की धारा 24 में, उप - धारा (2) में विवरण के लिए, निम्न स्पष्टीकरण अर्थात् जून, 1988, के 1 दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'स्पष्टीकरण के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा घोषित कि, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किया जाता है -

(क) निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश शक्तियों का प्रयोग करते हैं या बोर्ड द्वारा या द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के तहत प्रदत्त या उसे सौंपी एक निर्धारण अधिकारी के कार्यों के निष्पादन में उपायुक्त द्वारा पारित एक आदेश में शामिल होगा इस अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ा आयकर अधिनियम की धारा 120 के तहत इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त;

(ख) "रिकॉर्ड" आयुक्त द्वारा परीक्षा के समय में उपलब्ध इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही से संबंधित सभी रिकॉर्ड भी शामिल है;

माना जाता है और ऐसे में फैसला किया गया था के रूप में इस उपधारा में निर्दिष्ट और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी क्रम में किसी भी अपील की विषय वस्तु से किया गया था, जहां (ग), इस उपधारा के तहत आयुक्त की शक्तियों को इस तरह के मामलों को विस्तार करेगा अपील करता हूं. '.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1988]

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