खंड 197क में संशोधन
अनुभाग 197A में संशोधन.
५९. आयकर अधिनियम की धारा 197A में, अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी -
(एक) शब्द, आंकड़े और पत्र "या अनुभाग 194A", शब्द, आंकड़े और पत्र "या खंड 194EE" डाला जाएगा के बाद;
"जैसा भी मामला हो या अनुभाग 194A या, खंड 194EE" (ख) शब्द, आंकड़े और पत्र "या, जैसा भी मामला हो, धारा 194A", शब्द, आंकड़े और पत्र रखे जाएँगे लिए.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

