कुछ लाभांशों को अधि-कर से छूट
[ 56क कुछ लाभांशों को अधि-कर (सुपर-कर) से छूट. -(1) किसी कंपनी द्वारा अपनी कुल आय के ऐसे भाग पर कोई अधिकर देय नहीं होगा, जो 31 मार्च, 1952 के पश्चात् गठित और पंजीकृत किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांशों से मिलकर बना हो, जहां-
(i) केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि भारतीय कंपनी पूर्णतः या मुख्यतः निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के विनिर्माण या उत्पादन के लिए उद्योग में लगी हुई है, अर्थात्:-
(1) कोयला, जिसके अंतर्गत कोक और अन्य व्युत्पन्न हैं;
[(2) लोहा और इस्पात (धातु), फेरो-मिश्रधातु और विशेष इस्पात;]
(3) मोटर और विमानन ईंधन, केरोसीन, कच्चा तेल और सिंथेटिक तेल (तेल अन्वेषण नहीं);
[(4) निम्नलिखित प्रकार के रसायन (उर्वरकों के अलावा):—
(i) अकार्बनिक भारी रसायन;
(ii) कार्बनिक भारी रसायन;
((iii) फोटोग्राफिक रसायनों सहित महीन रसायन;
(iv) सिंथेटिक रबर;
(v) विस्कोस रेयान के अलावा मानव निर्मित फाइबर;
(vi) कोक ओवन उप-उत्पाद;
(vii) कोल-टार आसवन उत्पाद जैसे नेफ़थलीन, एन्थ्रेसीन और इसी तरह के अन्य;
(viii) बारूद और सुरक्षा फ़्यूज़ सहित विस्फोटक;
(4क) अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित उर्वरक;
(5) निम्न प्रकार की औद्योगिक मशीनरी (गियर व्हील और उसके पुर्जे, बॉयलर और भाप पैदा करने वाले संयंत्र सहित): -
क। विशिष्ट उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विशेष उपकरणों की प्रमुख वस्तुएं:
(i) कपड़ा मशीनरी (जैसे फ्रेम, कार्डिंग मशीन, पावरलूम और इसी तरह की अन्य) जिसमें कपड़ा सहायक उपकरण शामिल हैं;
(ii) जूट मशीनरी;
(iii) रेयान मशीनरी;
(iv) चीनी मशीनरी;
(v) चाय मशीनरी;
(vi) खनन मशीनरी;
(vii) धातुकर्म मशीनरी;
(viii) सीमेंट मशीनरी;
(ix) रासायनिक मशीनरी;
(x) फार्मास्यूटिकल्स मशीनरी;
(xi) कागज मशीनरी;
ख। कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की सामान्य वस्तुएं, जैसे कि विभिन्न "इकाई प्रक्रियाओं" के लिए आवश्यक उपकरण:
(i) आकार कम करने वाले उपकरण- क्रशर, बॉल मिल और इसी तरह के;
(ii) संवहन उपकरण- बकेट एलिवेटर, जहाज के होइस्ट, क्रेन, डेरिक और इसी तरह के;
(iii) आकार पृथक्करण इकाइयाँ- स्क्रीन, क्लासिफायर और इसी तरह के; (iv) मिक्सर और रिएक्टर- गूंधने की मिलें, टर्बो मिक्सर और इसी तरह के;
(v) निस्पंदन उपकरण- फिल्टर प्रेस, रोटरी फिल्टर और इसी तरह के;
(vi) केन्द्रापसारक मशीनें;
(vii) बाष्पित्र;
(viii) आसवन उपकरण;
(ix) क्रिस्टलाइज़र;
(x) ड्रायर;
(xi) बिजली से चलने वाले पंप- पारस्परिक, केन्द्रापसारक और इसी तरह के;
(xii) वायु और गैस कंप्रेसर और वैक्यूम पाइप (विद्युत भट्टियों को छोड़कर);
(xiii) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रशीतन संयंत्र;
(xiv) अग्निशमन उपकरण और यंत्र जिनमें दमकल गाड़ियां भी शामिल हैं;
ग. औद्योगिक मशीनरी की अन्य वस्तुएंः
(i) बॉल, रोलर और टेपर्ड बियरिंग;
(ii) गति न्यूनीकरण इकाइयाँ;
(iii) पीसने वाले पहिये और अपघर्षक;]
(6) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए मशीनरी और उपकरण;
(7) अलॉय सहित अलौह धातुएं;
(8) न्यूजप्रिंट और पेपर बोर्ड सहित पेपर;
(9) आंतरिक दहन इंजन;
(10) बिजली-संचालित पंप;
[(11) ऑटोमोबाइल;
(12) ट्रैक्टर;
(13) सीमेंट;
(14) इलेक्ट्रिक मोटर्स;
(15) लोकोमोटिव;
(16) रोलिंग स्टॉक;
(17) मशीन टूल;
(18) कृषि उपकरण;
(19) फेरो-मैंगनीज;
(20) डाई-स्टफ;]
[(21) अपवर्तक;]
जैसा कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का LXV ) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है
(ii) भारतीय कंपनी की आय धारा 15घ के संचालन के अंतर्गत छूट प्राप्त होती यदि उस धारा के प्रावधान उस पर लागू होते।
(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट छूट किसी भारतीय कंपनी द्वारा 28 फरवरी, 1953 के पश्चात् उपधारा (1) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक मदों का उत्पादन बढ़ाने या उनकी पृथक इकाई प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए लोक अभिदाय द्वारा जुटाई गई नई पूंजी के संबंध में कंपनी को देय लाभांश पर भी लागू होगी।]
भारतीय आयकर 3, एफ एफ. अधिनियम, 1953 की धारा 3 द्वारा 1.4.1953 से सम्मिलित किया गया। 1-4-1953.
. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 1-4-1960.
मद (4) और (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1960 1-4-1960.
भारतीय आयकर के स्थान पर प्रतिस्थापित 19 द्वारा सम्मिलित किया गया। 1-4-1955.
भारतीय आयकर 10, एफ. अधिनियम, 1961, से लागू 1-4-1961.
[जैसा कि संशोधित किया गया है]

