खंड 115ग के संशोधन
धारा 115ग का संशोधन
54. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, "प्राप्त आय" शब्दों के स्थान पर, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न रूप में प्राप्त आय" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2004 से रखे जाएंगे।
[वित्त अधिनियम, 2003]

