खंड 193 के संशोधन
अनुभाग 193 का संशोधन.
प्र.50. खंड 193 में आयकर अधिनियम की, अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी -
(एक) 1 ', निम्नलिखित अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा बशर्ते कि शब्द "के लिए: -
"जहां, एक अनुसूचित बैंक के मामले में केन्द्र सरकार ने बैंक की कुल आय कम दर पर आयकर की कटौती को सही ठहराते हैं कि संतुष्ट है, बशर्ते कि वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पर दर निर्दिष्ट कर सकता है आयकर की जो कटौती इस धारा के तहत इस तरह बैंक के मामले में किया जाएगा और इस तरह की अधिसूचना, किसी भी एक समय पर, अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में नहीं, तीन आकलन वर्ष से अधिक, इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे :
कि "आगे हैं;
(ख) मौजूदा स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण 1 के रूप renumbered किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के रूप में तो renumbered के बाद, निम्नलिखित विवरण, अर्थात् डाला जाएगा: -
'स्पष्टीकरण 2. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, अभिव्यक्ति "अनुसूचित बैंक" उप - धारा (1) धारा 36 के खंड के लिए स्पष्टीकरण (VIIa) के खंड (ख) में उसे सौंपे अर्थ होगा.' .
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

