आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 5

धारा 16 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

5

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1989

धारा 16 के संशोधन

धारा 16 के संशोधन

धारा 16 का संशोधन

प्र.5. आयकर अधिनियम की धारा 16 में, अप्रैल, 1990, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) खंड (i) -

(मैं) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(Ii) शब्द और चित्रा "स्पष्टीकरण 1" के लिए, शब्द "स्पष्टीकरण" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (द्वितीय), निम्न खंड अर्थात्, डाला जाएगा: -

"(Iii) संविधान के अनुच्छेद 276 के द्वारा या किसी भी कानून के तहत. लगाया के खंड (2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर एक कर के कारण निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि की कटौती".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989]

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