आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 48

अभिकलन और कटौती की विधि

धारा

धारा संख्या

48

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

अभिकलन और कटौती की विधि

अभिकलन और कटौती की विधि

अभिकलन और कटौती की विधि.

प्र 48 सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य प्राप्त विचार का पूरा मूल्य से घटाने या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में निम्नलिखित मात्रा में एकत्रित द्वारा गणना की जाएगी:

(मैं) खर्च इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण और विशेष रूप से किए गए;

(Ii) पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और किसी भी सुधार बहां की लागत की लागत.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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