मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी
मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी
467.जो कोई किसी दस्तावेज की जालसाजी करता है, जो मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत या पुत्र को दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित करता है, या जो किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने या अन्तरित करने, या उस पर मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या कोई धन, चल सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने या देने का प्राधिकार देने तात्पर्यित करता है, या कोई दस्तावेज, जो धन के भुगतान को स्वीकार करने वाला प्रमाण-पत्र या रसीद होना, या किसी चल सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए प्रमाण-पत्र या रसीद होना तात्पर्यित करता है, उसे आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

