पूँजीगत लाभ
ई. - पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ.
प्र.45. 5 [(1)] को पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ, के रूप में अन्यथा वर्गों में प्रदान बचाने जाएगा 6 [53, 54, 54B, 7 ] *** [ 8 [ 9 [54D , 54E और 54F]], सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में हो, और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.
(2) (4) [वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े को1966/01/04. इससे पहले, इन उपखंड वित्त अधिनियम द्वारा डाला गया. 1964 से प्रभावी 1964/01/04.]
प्र.5. 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला जाता है और (2) वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी (4) के लिए उप ssction की चूक के साथ छोड़ दिया गया है समझा 1966/01/04.
6 . "53, 54 और 54B" वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "53 और 54" के लिए एवजी 1970/01/04, "53, 54, 54B और 54c" वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा "53, 54 और 54B" के लिए एवजी, 1973/01/04 और "53, 54, 54B, 54c और 54D" प्रभावी एवजी वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा "53, 54, 54B और 54c" के लिए 1974/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "54c" 1976/01/04.
8 "और 54D" वित्त से (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "54D और 54E" के लिए एवजी 1983/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

