पूँजीगत लाभ
ई.-पूंजीगत लाभ
पूंजीगत लाभ.
45. 10 [(1)] को पिछले वर्ष में प्रभावित एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ,. के रूप में अन्यथा वर्गों में प्रदान बचाने के लिए करेगा 11 [53, 54, 54B, 12 [***] 13 [ 14 [54D, 54E और 54F]]], सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आय कर के दायरे में हो, और हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले वर्ष की आय होना समझा जाएगा.
15 [(2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), मुनाफा या में एक पूंजी परिसंपत्ति के मालिक, या के रूप में उसके द्वारा इसके उपचार ने रूपांतरण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ के स्टॉक में व्यापार एक की उसके द्वारा पर किए गए व्यापार स्टॉक में व्यापार में इस तरह बेचा जाता है, जिसमें पिछले साल की अपनी आय के रूप में आय कर के दायरे में है या नहीं तो उसके द्वारा तबादला हो सकता है और, के प्रयोजनों के लिए करेगा धारा 48 , संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इस तरह के रूपांतरण या उपचार की तारीख को प्राप्त या पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण का एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य नहीं समझा जाएगा.]
16 [***]
10 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04. "(1)" उप वर्गों (की चूक के साथ छोड़ दिया गया है समझा (4) वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा, 1966/01/04 और उप - धारा की प्रविष्टि के साथ सम्मिलित किया गया समझा प्रभावी (21 2); नीचे फुटनोट 15 निर्धारित किया है.
11. "53, 54 और 54B" वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "53 और 54" के लिए एवजी 1970/01/04; "53, 54, 54B और 54c" वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा "53, 54 और 54B" के लिए एवजी, प्रभावी 1973/01/04 और "53, 54 के लिए एवजी" 53, 54, 54B.54C और 54D " 54B और वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा 54c " 1974/01/04.
प्र.12. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "54c" 1976/01/04.
प्र.13. "और 54D" वित्त से (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/01/04.
प्र.14. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "54D और 54E" के लिए एवजी 1 -4-1983.
प्र.15. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. मूल उपधारा (2) 1964/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1964, द्वारा डाला और बाद में वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1966/01/04.
प्र.16. उप वर्गों (3) और (4) वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1966/01/04. मूल उपखंड वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया 1964/01/04.
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

