आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कक

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

धारा

धारा संख्या

44कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का रखरखाव

49 पेशे या व्यवसाय पर ले जाने के कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों की [रखरखाव.

44AA. (1) कानूनी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या वास्तु पेशे या लेखा या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या किसी अन्य के पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति को 50 सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया है के रूप में पेशे ऐसे खाते की किताबें और अन्य रखना और रखेगा के रूप में दस्तावेजों सक्षम हो सकता है 51 इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए [आकलन] अधिकारी.

(2) व्यापार या पेशे पर ले जाने के हर व्यक्ति [एक पेशे उपधारा में निर्दिष्ट (1) नहीं किया जा रहा] करेगा -

व्यवसाय या पेशे से उसकी आय पच्चीस हजार रुपये या इससे उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों से अधिक है (मैं), मामले के रूप में व्यवसाय या पेशे से अधिक में, हो सकता है या में से किसी एक में २५०००० रुपए से अधिक है तुरंत पिछले वर्ष पिछले तीन साल; या

(Ii) व्यापार या पेशे से उसकी आय पच्चीस हजार रुपये या इससे उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियों को पार करने की संभावना है अगर व्यापार या पेशे नव, किसी भी पिछले वर्ष में स्थापित किया गया है जहां, मामले के रूप में, हो सकता है व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं या, इस तरह पिछले वर्ष के दौरान +२,५०,००० रुपए से अधिक सक्षम हो सकता है के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को रखने और बनाए रखने की संभावना है 51A प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना करने के लिए [आकलन] अधिकारी इस अधिनियम के.

52 (3) के बोर्ड, निर्धारित नियमों के अनुसार व्यक्ति के किसी भी वर्ग,,, खाते की किताबें और रखा जा करने के लिए (माल, जहां आवश्यक सहित) अन्य दस्तावेजों द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे की प्रकृति को ध्यान में रखते बनाए रखा हो सकता है उप - धारा (1) या उपधारा के तहत (2), ब्यौरे उसमें निहित होने के लिए फार्म और जिस तरीके और वे रखा और रखा जाएगा, जिस पर जगह में.

(4) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (3), बोर्ड, नियमों से, खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों उप - धारा के तहत रखा और बनाए रखा, जिसके लिए (1) या उप अवधि लिख सकते हैं धारा (2) बनाए रखा जाएगा.]

 

प्र.49. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.50. निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1988 संस्करण., P.445.

51 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

51A . प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

52. नियम 6F देखें.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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