कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना
3 [व्यय या कुछ निश्चित परिस्थितियों में भुगतान नहीं घटाया
40A. (1) इस धारा के प्रावधानों इस अधिनियम के सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय की गणना करने के लिए संबंधित के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे.
(2) (क) निर्धारिती भुगतान किया गया है जिनके संबंध में किसी भी खर्च incurs या इस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, और आयकर अधिकारी की राय है कहाँ कि ऐसे व्यय अत्यधिक है या अनुचित माल, सेवाओं या सुविधाओं भुगतान किया जाता है, जिसके लिए या निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे की वैध जरूरतों या द्वारा ली गई या उससे जुड़ेंगे लाभ का उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा है, तो उधर से इसलिए अत्यधिक या अनुचित होने के लिए उसके द्वारा माना जाता है के रूप में व्यय की ज्यादा कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
इस धारा के प्रावधानों के उपखंड (i) के खंड (ग) जो करने के लिए किसी भी व्यय के संबंध में एक कंपनी होने के नाते एक निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि खंड 40 लागू होता है.
(ख) व्यक्तियों, अर्थात् (क) कर रहे हैं निम्नलिखित खंड में निर्दिष्ट: -
| (मैं) निर्धारिती एक व्यक्ति है, जहां | निर्धारिती के किसी भी रिश्तेदार; |
| (Ii) निर्धारिती एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां | कंपनी, फर्म का पार्टनर, या एसोसिएशन के सदस्य, या परिवार, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक; |
(Iii) निर्धारिती, या ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो किसी भी व्यक्ति;
(Iv) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार निर्धारिती या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार, या ऐसे निर्देशक के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक, साथी या सदस्य के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि होने , साथी या सदस्य;
(V) एक कंपनी, एक निर्देशक, साथी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे में एक बड़ा हित है जो के व्यक्तियों की फर्म संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार; या किसी भी निदेशक, साथी या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार या ऐसे निर्देशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के सदस्य;
(Vi) एक व्यवसाय या पेशे, पर किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति -
(ए) एक व्यक्ति या ऐसे निर्धारिती के किसी रिश्तेदार की जा रही निर्धारिती, उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जहां; या
एक कंपनी, व्यक्तियों की फर्म संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार, या इस तरह कंपनी के किसी भी निदेशक, संघ या परिवार की ऐसी फर्म या सदस्य के साथी, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी भी रिश्तेदार, किया जा रहा निर्धारिती है जहां (बी) उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि.
स्पष्टीकरण - यदि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति, एक व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा -
(एक) व्यापार या पेशे एक कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां एक मामले में, इस तरह के व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है, शेयरों की लाभकारी स्वामी (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा के साथ या बिना चाहे मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जाने के मुनाफे में भाग लेने के लिए एक सही); और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, ऐसे व्यक्ति लाभदायक ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभ के लिए कम से कम बीस फीसदी हकदार, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है.
(3) निर्धारिती जो भुगतान के संबंध में किसी भी व्यय ऐसी तारीख के बाद किया जाता है incurs कहां सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए (जो बाद में मार्च, 1969 के 31 वें दिन से नहीं किया जा रहा) † अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में, इस तरह के खर्च कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
बशर्ते कि एक भत्ता किसी भी वर्ष पूर्व किसी भी खर्च के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में अप्रैल, 1969 के 1 दिन के लिए और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती बनाता शुरू होने के एक आकलन वर्ष नहीं होने के लिए मूल्यांकन में बनाया गया है, जहां अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में उसके संबंध में किसी भी भुगतान, मूल रूप से बनाया भत्ता गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा और आयकर अधिकारी हो सकता है इस तरह के दायित्व किए गए और आवश्यक संशोधन कर दिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय, और के प्रावधानों recompute धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) निर्धारण वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के पिछले वर्ष के बाद अगले जिसमें भुगतान तो कर दिया गया था:
आगे दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक एक राशि में किसी भी भुगतान नहीं तो बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की तुलना में किया जाता है जहां इस उपधारा के तहत कोई पाबंदी किया जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित हो सकता है, के रूप में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति और सीमा के संबंध में, व्यापार अवसरवादिता और अन्य प्रासंगिक कारकों में से विचार कर रही है.]
1 [(4) बल में या किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी भुगतान एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना है, जहां किसी भी अनुबंध में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद ऐसे व्यय (3), फिर भुगतान चेक या ड्राफ्ट होना बनाया जा सकता है उपधारा के तहत कटौती के रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि आदेश; भुगतान तो कर दिया या दी गई है, जहां और, कोई भी व्यक्ति, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, भुगतान नहीं किया या नकद या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जमीन के आधार पर एक याचिका को उठाने की अनुमति दी जाएगी.]
[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

