कुछ परिस्थितियों में व्यय या भुगतान का कटौती योग्य न होना
व्यय या कुछ निश्चित परिस्थितियों में घटाया नहीं भुगतान.
40A. (1) इस धारा के प्रावधानों इस अधिनियम "सिर मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ के तहत आय की गणना करने के लिए संबंधित के किसी अन्य प्रावधान में निहित विपरीत करने के लिए कुछ भी होते हुए भी प्रभावी होंगे.
(2) (क) निर्धारिती भुगतान किया गया है जिनके संबंध में किसी भी खर्च incurs या इस उप - धारा (ख) खंड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, और कहां आय
कर अधिकारी ऐसे व्यय अत्यधिक या unreosanable है राय है कि माल, सेवाओं या सुविधाओं भुगतान किया जाता है, जिसके लिए या निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे की वैध जरूरतों या द्वारा या व्युत्पन्न लाभ का उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखते उसे accurring उधर, ताकि अत्यधिक या अनुचित होने के लिए उसके द्वारा माना जाता है के रूप में व्यय का इतना कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
बशर्ते कि 2 [इस धारा के प्रावधानों] जिनमें से उपखंड (i) के खंड (ग) के लिए किसी भी व्यय के संबंध में एक कंपनी होने के नाते एक निर्धारिती के मामले में लागू नहीं होगा खंड 40 लागू होता है.
(ख) व्यक्तियों (एक), अर्थात् अनुसरण कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट
(मैं) निर्धारिती निर्धारिती के किसी भी रिश्तेदार है; एक व्यक्ति |
निर्धारिती का कोई भी रिश्तेदार; |
(Ii) assesee एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार है, जहां |
कंपनी, संस्था या परिवार की फर्म या सदस्य के साथी, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक; |
(Iii) निर्धारिती, या ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो किसी भी व्यक्ति;
(Iv) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार निर्धारिती या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार, या ऐसे निर्देशक के किसी रिश्तेदार के किसी भी निदेशक, साथी या सदस्य के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि होने , साथी या सदस्य;
एक निर्देशक, साथी या सदस्य, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जो (v) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार; या किसी भी निदेशक, साथी या ऐसी कंपनी, फर्म, संस्था या परिवार या ऐसे निर्देशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के सदस्य;
(Vi) एक व्यवसाय या पेशे पर किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति,
(ए) एक व्यक्ति या ऐसे निर्धारिती के किसी रिश्तेदार की जा रही निर्धारिती कि व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि है जहां; या
(बी) एक कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ या हिन्दू अविभाजित परिवार या ऐसी कंपनी, संस्था या परिवार की ऐसी फर्म या सदस्य के साथी, या इस तरह के निदेशक, साथी या सदस्य के किसी रिश्तेदार के किसी भी निर्देशक की जा रही निर्धारिती, जहां उस व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि.
स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों के हैं, एक व्यक्ति, एक व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा
(एक) व्यापार या पेशे एक कंपनी द्वारा किया जाता है, जहां एक मामले में, इस तरह के व्यक्ति को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है, लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयर (नहीं किया जा रहा शेयरों की लाभकारी स्वामी के साथ या एक बिना कि क्या सही मतदान बिजली की कम नहीं बीस से अधिक प्रतिशत ले जाने) के मुनाफे में भाग लेने के लिए; और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, ऐसे व्यक्ति लाभदायक ऐसे व्यवसाय या पेशे के लाभ के लिए कम से कम बीस फीसदी हकदार, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है.
(3) निर्धारिती जो भुगतान के संबंध में किसी भी खर्च सरकारी Gazettee में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए (जो बाद में मार्च, 1959 के 31 वें दिन से नहीं किया जा रहा) ऐसी तारीख के बाद किया जाता है incurs कहां 1 अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में, इस तरह के खर्च कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
बशर्ते कि एक भत्ता किसी भी वर्ष पूर्व किसी भी खर्च के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में अप्रैल, 1969 के 1 दिन के लिए और बाद में किसी भी पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती बनाता शुरू होने के एक आकलन वर्ष नहीं होने के लिए मूल्यांकन में बनाया गया है, जहां अन्यथा एक बैंक पर या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा दो हजार से पांच सौ रुपए से अधिक की राशि में उसके संबंध में किसी भी भुगतान, मूल रूप से बनाया भत्ता गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा और आयकर अधिकारी हो सकता है इस तरह के दायित्व किए गए और आवश्यक संशोधन कर दिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय, और के प्रावधानों recompute धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) निर्धारण वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के पिछले वर्ष के बाद अगले जिसमें भुगतान तो कर दिया गया था:
आगे दो हजार पांच सौ रुपए से अधिक एक राशि में किसी भी भुगतान नहीं तो एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या इस तरह के मामलों में और नीचे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, द्वारा की तुलना में किया जाता है जहां इस उपधारा के तहत कोई पाबंदी किया जाएगा बशर्ते कि ऐसी जैसा निर्धारित किया परिस्थिति, उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति और सीमा के संबंध में, व्यापार अवसरवादिता और अन्य प्रासंगिक कारकों में से विचार कर रही है.
(4) बल में या किसी भी व्यय के संबंध में कोई भी भुगतान आदेश में एक बैंक पर एक क्रास चेक भोर से या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना है, जहां किसी भी अनुबंध में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद ऐसे व्यय (3), फिर भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है उपधारा के तहत कटौती के रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है; और भुगतान तो कर दिया या दी गई है, जहां कोई भी व्यक्ति, किसी वाद या अन्य कार्यवाही में, भुगतान नहीं किया या नकद या किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जमीन के आधार पर एक याचिका को उठाने की अनुमति दी जाएगी.
2 [(5) (क) जहां निर्धारिती
(मैं) एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी को किसी भी वेतन के भुगतान में सीधे या परोक्ष रूप से जो परिणाम किसी भी खर्च incurs, या
(Ii) किसी कर्मचारी को (चाहे परिवर्तनीय पैसे में या नहीं) किसी भी अतिरिक्त उपार्जन की व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिणाम या सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी खर्च incurs या इस्तेमाल निर्धारिती की किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी भत्ता पाने का अधिकार है जो किसी भी खर्च incurs एक कर्मचारी द्वारा या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए,
खंड में उसके संबंध में निर्धारित सीमा से अधिक है के रूप में इस तरह के खर्च या भत्ता का इतना खंड (ख) के प्रावधानों को फिर विषय (ग) एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
निर्धारिती के कुल का इतना एक कंपनी है, जहां बशर्ते कि
(ए) व्यय और भत्ता उपखंड (i) में निर्दिष्ट और (ii) इस खंड के; और
(ख) व्यय और भत्ता उपखंड (i) में निर्दिष्ट और (ii) खंड (ग) के खंड 40 ,
एक कर्मचारी या एक पूर्व कर्मचारी के संबंध, कंपनी या निर्देशक के रूप में या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार में पर्याप्त रुचि है जो एक निर्देशक या एक व्यक्ति होने में बहत्तर हज़ार रुपए, करेगा में की राशि से अधिक है किसी भी मामले में एक कटौती के रूप में अनुमति दी जानी:
आगे इस खंड या कुल पूर्वगामी परंतुक में के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यय या भत्ता में निर्दिष्ट व्यय कंप्यूटिंग में है कि, निम्नलिखित में नहीं लिया जाएगा प्रदान की खाता, अर्थात्:
(I) किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के खंड (5) में निर्दिष्ट धारा 10 ;
(Ii) बीतने धन या किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य के खंड (6) के उपखंड (i) में करने के लिए संदर्भित धारा 10 ;
(Iii) किसी भी भुगतान (चतुर्थ) खंड में निर्दिष्ट या खंड (वी) के उप खंड (1) के खंड 36 ;
(Iv) किसी भी व्यय (1) की उपधारा के खंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट धारा 36 .
(ख) खंड (क) से संबंध में किसी भी खर्च या भत्ता को लागू नहीं होगी
(I) भारत के बाहर अपने रोजगार के किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी कर्मचारी;
(Ii) एक व्यक्ति जा रहा है किसी भी कर्मचारी के खंड के उपखंड (सात) या उपखंड (VIIa) (6) में निर्दिष्ट धारा 10 में वह उप - खंड के तहत छूट पाने का हकदार है, जिसके दौरान किसी भी अवधि के संबंध में ( सप्तम) या, जैसा भी मामला हो, उपखंड (VIIa) पूर्वोक्त;
(Iii) जिनकी आय प्रभार्य सिर'' वेतन के तहत "किसी भी कर्मचारी ७,००५ सौ रुपये या उससे कम है.
(ग) सीमा (एक), अर्थात् अनुसरण कर रहे हैं खंड में निर्दिष्ट
(मैं) उपखंड (i) के एक कर्मचारी के मामले में (क) खंड के में निर्दिष्ट व्यय के संबंध में, उसका हर महीने या भाग के लिए पांच हजार रुपये की दर से गणना की एक राशि अवधि की में शामिल अपने पिछले वर्ष के दौरान भारत में रोजगार, और रहता है या पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती के कर्मचारी या किसी भी पहले पिछले साल साठ हजार रुपये नहीं रह गए हैं, जो एक व्यक्ति जा रहा है एक पूर्व कर्मचारी के मामले में;
(Ii) व्यय की कुल और उप - खंड में निर्दिष्ट भत्ता के संबंध में (द्वितीय) खंड (क), कर्मचारी को देय वेतन की राशि या की दर से गणना की एक राशि का पांचवां हिस्सा हर महीने या भाग के लिए एक हजार रुपए उसके जो भी कम हो, पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी की भारत में रोजगार की अवधि में शामिल थे.
स्पष्टीकरण 1. इस उप - धारा के प्रावधानों इस उपधारा के तहत अनुमति दी जाए और न कोई राशि, कर्मचारी की कुल आय में शामिल या है कि मामले के रूप में हो सकता है, पूर्व कर्मचारी के बावजूद लागू नहीं होगी.
स्पष्टीकरण 2 इस उप - धारा, में. -
(क) "वेतन" अर्थ (1) (3) खंड के साथ पढ़ने के खंड में इसे करने के लिए सौंपा गया है धारा 17 अर्थात् निम्नलिखित संशोधनों के अधीन:
(1) ने कहा कि खंड (1), शब्द उपखंड (सात) के उपखंड (चतुर्थ) और पूरे में होने वाली "अनुलाभ" लोप किया जाएगा;
(2) उक्त खंड (3), संदर्भ "निर्धारिती" "कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी" के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा करने के लिए और संदर्भ के लिए "अपने नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता" और "एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता" "निर्धारिती" करने के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा,
(ख) "विशेषाधिकार" का अर्थ
निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई (मैं) किराया मुक्त आवास;
(Ii) निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत;
(Iii) कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या नि: शुल्क या निर्धारिती द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर उपलब्ध कराई;
(चतुर्थ), लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए, कर्मचारी द्वारा किया गया देय होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा भुगतान; और
(V) किसी भी राशि का निर्धारिती द्वारा भुगतान, सीधे चाहे या कर्मचारी के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या किसी वर्ष के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि, के अलावा किसी अन्य फंड के माध्यम से.
(6) निर्धारिती, तुरंत पिछले वर्ष निर्धारिती के एक कर्मचारी था पूर्ववर्ती चौबीस महीनों के दौरान किसी भी समय एक व्यक्ति जो द्वारा दी गई सेवाओं के लिए फीस के माध्यम से किसी भी खर्च incurs कहां
(क) इस तरह की फीस के माध्यम से व्यय, या
(ख) निर्धारिती भी उपखंड (i) खंड के में निर्दिष्ट वेतन के माध्यम से इस तरह के व्यक्ति के संबंध में किसी भी व्यय में खर्च किया गया है, जहां
(ए) की उपधारा (5), फीस के माध्यम से और वेतन के माध्यम से इस तरह के खर्च का कुल,
जैसा भी मामला हो, हद तरह की फीस के माध्यम से खर्च करने के लिए या एक कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, फीस के माध्यम से और वेतन के माध्यम से इस तरह के खर्च का कुल साठ हजार रुपए से अधिक है.]
प्र.20. ब्लैक में शब्दों के लिए "इस उपधारा के शब्दों प्रावधानों" एवजी प्रभावी खड़ा करेगा 1972/01/04 [वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971]
1 . 31-3-1969 1969/01/04 दिनांकित एसओ संख्या 623 द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है.
प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रदान के रूप में उप वर्गों (5) और (6) 1972/01/04 से प्रभावी डाला जाएगा.
[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

