धारा 133क में संशोधन
धारा 133क में संशोधन।
4. (XIX) धारा 133क में, 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी, —
| (झ) | उप-धारा (6) में, उपधारा के लिए निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएगी, अर्थात:— | |
| "बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई भी कार्रवाई आयकर प्राधिकरण द्वारा प्रधान निदेशक सामान्य या निदेशक सामान्य या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त की स्वीकृति के बिना नहीं की जाएगी। | ||
| (ii) | व्याख्या में, उपधारा (क) के लिए निम्नलिखित उपधारा का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात्:— |
| '( क) | "आयकर प्राधिकरण" का अर्थ है— |
| (झ) | एक प्रधान आयुक्त या आयुक्त, एक प्रधान निदेशक या निदेशक, एक संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, एक सहायक निदेशक या डिप्टी निदेशक या मूल्यांकन अधिकारी, या एक कर वसूली अधिकारी; और | |
| (ii) | इंस्पेक्टर इनकम-टैक्स शामिल है, उपधारा (1) की धारणा (i), उपधारा (3) की धारणा (i) और उपधारा (5) के उद्देश्यों के लिए, |
जो प्रधान आयकर महानिदेशक (जांच) या आयकर महानिदेशक (जांच) या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस) या मुख्य आयकर आयुक्त (नघध) के अधीनस्थ है, जैसा भी मामला हो;';

