समामेलन या अविलयन की दशा में व्यय का अपाकरण (अमोरटाइजेशन)
22[समामेलन या अविलयन की दशा में व्यय का अपाकरण (अमोरटाइजेशन)
35घघ. (1) जहां कोर्इ निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् किसी उपक्रम के समामेलन या अविलयन के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या अनन्यत: कोर्इ व्यय उपगत करता है, वहां निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष से, जिसमें समामेलन या अविलयन होता है, प्रारंभ होने वाले पांच उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे व्यय के 1/5 के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।
(2) उपधारा (1) में वर्णित व्यय की बाबत कोर्इ कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।]

