आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 34

अवक्षयण मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें

धारा

धारा संख्या

34

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

अवक्षयण मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें

अवक्षयण मोक और विकास रिबेट के लिए शर्तें

19 मूल्यह्रास भत्ता और विकास छूट के लिए शर्तें.

प्र.34. (1) उपधारा में निर्दिष्ट कटौती (1) 20 के [या उप - धारा (1 ए)] धारा 32 में निर्धारित ब्यौरे सुसज्जित किया गया है केवल तभी अनुमति दी जाएगी; और में करने के लिए भेजा कटौती धारा 33 की अनुमति होगी ही अगर (एक) की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड के प्रयोजन के लिए निर्धारित ब्यौरे धारा 32 जहाज के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है या मशीनरी या संयंत्र.

(2) के प्रयोजनों के लिए धारा 32 -

(I) उप - धारा (1) के अधीन किए गए मूल्यह्रास के संबंध में सभी कटौतियों के कुल 20 [या उप - धारा (1 ए)] धारा 32 का या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत, या कि अधिनियम द्वारा या भारतीय आयकर अधिनियम के तहत निरस्त कर किसी भी कानून के तहत, 1886 (1886 का 2), किसी भी मामले में, भवन, मशीनरी, के निर्धारिती को वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी 21 [संयंत्र, फर्नीचर, संरचना या काम], जैसा भी मामला हो सकता है.

22 [स्पष्टीकरण: एक पूंजी परिसंपत्ति हस्तांतरित है कहां

(मैं) अपनी सहायक कंपनी के लिए एक होल्डिंग कंपनी द्वारा या इसकी होल्डिंग कंपनी, या करने के लिए एक सहायक कंपनी द्वारा

(Ii) समामेलन की एक योजना में एक और कंपनी के लिए एक कंपनी से,

और (iv) या खंड (v) या जैसा भी मामला हो, के खंड (vi) खंड में निर्दिष्ट शर्तों के अनुभाग 47 से संतुष्ट हैं, तो इस धारा के तहत मूल्यह्रास के संबंध में सभी कटौतियों के कुल का निर्धारण करने में, खाता करेगा भी संपत्ति का तबादला कर दिया गया है, जिसमें से कंपनी के मामले में अनुमति दी मूल्यह्रास के संबंध में कटौती के लिए ले जाया जा;]

(Ii) खंड (क) या खंड (द्वितीय) 23 [या खंड (आईआईए)] या खंड (चतुर्थ) 24 की उपधारा [या खंड (v) या खंड (vi)] (1) की धारा 32 किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, बेचा, त्याग ध्वस्त कर दिया या कि साल में नष्ट कर के संबंध में किसी भी राशि के किसी भी पिछले साल के लिए भत्ता अधिकृत करने के लिए समझा जाएगा;

25 [की उप - धारा (1 ए) के खंड (ग) कुछ भी नहीं है (मैं) धारा 32 संदर्भित एक इमारत के संबंध में या किसी भी संरचना या काम के संबंध में किसी भी राशि के किसी भी पिछले साल के लिए भत्ता अधिकृत करने के लिए समझा जाएगा , बेचा त्याग, ध्वस्त या नष्ट कर दिया या कि साल में निर्माण के संबंध में पट्टा या अधिभोग की अन्य अधिकार के दृढ़ संकल्प का एक परिणाम के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कि उप - धारा में करने के लिए.]

(3) (क) में निर्दिष्ट कटौती धारा 33 वास्तव में अनुमति दी जाए विकास छूट की पचहत्तर प्रतिशत के बराबर राशि प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और श्रेय दिया जाता है, जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी अधिक अन्य उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अगले आठ वर्षों की अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा करने के लिए एक रिजर्व खाते में

लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए (i); या

(द्वितीय) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए:

निर्धारिती विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अर्थ के भीतर एक लाइसेंसधारी जा रहा है, एक कंपनी है, जहां इस खंड लागू नहीं होगा, बशर्ते कि या जहाज का अधिग्रहण या गया है, जहां मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया गया है जनवरी, 1958 के दिन 1 से पहले:

1 [एक जहाज पर 28 दिन ofFebruary, 1966 के बाद का अधिग्रहण किया गया है, जहां शब्द के लिए मानो, इस खंड में इस तरह के जहाज के संबंध में "पचहत्तर" प्रभावी होंगे आगे कहा कि, शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया गया है.]

2 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा में निर्दिष्ट कटौती घोषणा की है कि धारा 33 के कारण से इनकार नहीं किया जा होगा ही कि प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और रिजर्व खाते में जमा राशि लाभ और हानि खाते के अनुसार (डेबिट पूर्वोक्त बनाने के बिना पर पहुंचे के रूप में) पूर्वोक्त ऐसे में पिछले वर्ष के लाभ की राशि से अधिक है.]

किसी भी जहाज, मशीनरी या संयंत्र का अधिग्रहण या स्थापित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को बेच दिया या अन्यथा निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए (ख), किसी भी भत्ता खंड के अधीन किए गए 33 या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के संगत प्रावधानों के तहत, उस जहाज के संबंध में, मशीनरी या संयंत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा, और उप के प्रावधानों खंड 155 की धारा (5) के हिसाब से लागू होंगे:

बशर्ते कि इस खंड लागू नहीं होगा कि

(I) जहाज का अधिग्रहण किया गया है या मशीनरी या संयंत्र जनवरी, 1958 के दिन 1 से पहले स्थापित किया गया है जहां; या

3 (द्वितीय) जहाज, मशीनरी या संयंत्र बेचा या अन्यथा सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी कंपनियों की धारा 617 में परिभाषित के रूप में एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित निगम को निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है, जहां अधिनियम, 1956 (1956 का 1); या

(Iii) जहाज, मशीनरी या संयंत्र की बिक्री या स्थानांतरण समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में किया जाता है जहां उपधारा में निर्दिष्ट (3) या उपधारा (4) के खंड 33 .

 

प्र.19. नियम 5AA देखें.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.21. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "संयंत्र या फर्नीचर" के लिए एवजी अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.22. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04. इससे पहले स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1965/01/04.

प्र 23 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

प्र 24 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला प्रभावी 1975/01/04.

प्र.25. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा डाला., 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ.

(3) "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 12 देखें. 40 पूर्व.

फ़ुटनोट