पुनर्वास भत्ता
पुनर्वास भत्ता.
33b. भारत में पर किए गए किसी भी औद्योगिक उपक्रम का व्यापार व्यापक करने के लिए क्षति, या निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में है और इस तरह के व्यापार के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किसी भी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, के विनाश का कारण से किसी भी पिछले एक साल में बंद है कहां का एक सीधा परिणाम के रूप में
(मैं) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के अन्य ऐंठन; या
(Ii) दंगा या नागरिक अशांति; या
(Iii) आकस्मिक आग या विस्फोट; या
(साथ या युद्ध की घोषणा के बिना कि क्या) एक दुश्मन का मुकाबला करने में ली गई एक दुश्मन या कार्रवाई से (चतुर्थ) कार्रवाई,
और, इसके बाद, इस तरह पिछले साल के अंत से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, व्यापार, पुन: स्थापित खंगाला या निर्धारिती द्वारा पुनर्जीवित किया, वह पिछले वर्ष के संबंध में व्यापार तो है करेगा जिसमें है , फिर से स्थापित खंगाला या पुनर्जीवित, खंड के अधीन (iii) की उपधारा (1) के उसे स्वीकार्य कटौती की राशि का प्रतिशत साठ के लिए पुनर्वास भत्ता समकक्ष, के माध्यम से एक राशि की कटौती की अनुमति दी जानी धारा 32 भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर तो क्षतिग्रस्त या नष्ट कर के संबंध में.
विवरण: इस खंड में, "औद्योगिक उपक्रम" मुख्य रूप से पीढ़ी या बिजली के वितरण या सत्ता का या जहाजों के निर्माण में किसी अन्य रूप से व्यापार में लगे हुए हैं, या वस्तुओं के निर्माण या संसाधन में या खनन में किया जाता है जो किसी भी शुरू करने का मतलब .
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

