आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 288क

आय का पूर्णांकन

धारा

धारा संख्या

288क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2019 (सं.2)

आय का पूर्णांकन

आय का पूर्णांकन

आय का पूर्णांकन

288क. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय की रकम दस रुपए की निकटतम गुणज तक पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए रुपए के किसी भाग को जो पैसों में हो छोड़ दिया जाएगा और तत्पश्चात् यदि ऐसी रकम दस की गुणज नहीं है, तो यदि उस रकम का अंतिम अंक पांच या अधिक है, तो वह रकम निकटतम उच्चतर रकम तक, जो दस की गुणज है, बढ़ा दी जाएगी और यदि अंतिम अंक पांच से कम है, तो वह रकम निकटतम निचली रकम तक, जो दस की गुणज है, घटा दी जाएगी; और इस प्रकार पूर्णांकित रकम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी।

 

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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