आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 281

कुछ स्थानान्तरण शून्य होने के लिए

धारा

धारा संख्या

281

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXIII - विविध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

कुछ स्थानान्तरण शून्य होने के लिए

कुछ स्थानान्तरण शून्य होने के लिए

अध्याय XXIII

विविध

1 [कुछ स्थानान्तरण शून्य होगा.

281. (1) किसी भी इस अधिनियम के तहत या उसके पूरा होने के बाद कार्यवाही, लेकिन लंबित रहने की अवधि के दौरान दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस की सेवा से पहले, किसी भी निर्धारिती रास्ते से से एक पर आरोप, या अधिकार के साथ भागों (बनाता है, किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष, इस तरह के आरोप या हस्तांतरण में उसकी संपत्ति में से किसी की बिक्री, बंधक, उपहार, विनिमय या जो भी स्थानांतरण के लिए किसी भी अन्य मोड) किसी कर या द्वारा देय किसी भी अन्य राशि के संबंध में किसी भी दावे के खिलाफ के रूप में शून्य होगी अन्यथा कहा कार्यवाही या के पूरा होने का एक परिणाम के रूप में निर्धारिती:

यह बनाया जाता है, तो इस तरह के आरोप या स्थानांतरण रद्द नहीं होगी, बशर्ते कि

(मैं) पर्याप्त विचार के लिए और या, जैसा भी मामला हो, इस तरह के टैक्स या निर्धारिती द्वारा देय अन्य राशि की सूचना के बिना ऐसी कार्यवाही की लम्बित की सूचना के बिना; या

(Ii) आयकर अधिकारी के पिछले अनुमति के साथ. (2) इस अनुच्छेद कर या अन्य राशि की राशि देय या देय होने की संभावना पांच हजार रुपए और आरोप लगाया या हस्तांतरित परिसंपत्तियों के मूल्य में दस हजार रुपये से अधिक से अधिक मामलों में जहां पर लागू होता है.

विवरण: इस खंड में, "परिसंपत्तियां" सीमा तक जो करने के लिए उक्त संपत्ति में से किसी के शेयर में व्यापार का हिस्सा नहीं है, भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, शेयर, प्रतिभूति और बैंकों में सावधि जमा का मतलब निर्धारिती के कारोबार]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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