आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 276गग

आय की विवरणी देने में असफल रहना

धारा

धारा संख्या

276गग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

आय की विवरणी देने में असफल रहना

आय की विवरणी देने में असफल रहना

आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता.

276CC. एक व्यक्ति जान - बूझकर कारण समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह उप - धारा के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो आयकर रिटर्न (1) की धारा 139 या नीचे दिए गए नोटिस से 70A [उप - धारा (2) के खंड 139 ] या खंड 148 , वह दंडनीय होगा -

विफलता की खोज नहीं किया गया था अगर टाल दिया गया होता जो कर की राशि, कम से कम छह महीने नहीं होंगे जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है, लेकिन जो जहां एक मामले में (मैं) तक का हो सकता सात साल और जुर्माना;

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए कारावास से:

एक व्यक्ति के कारण समय में उप - धारा के तहत आय की वापसी (1) धारा 139 के प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए इस खंड के अंतर्गत खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी बशर्ते कि -

पिछले अप्रैल, 1975 के 1 दिन के लिए शुरू होने से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए (i); या

(Ii) अप्रैल, 1975 के 1 दिन या उसके बाद किसी भी निर्धारण वर्ष आरंभ करने के लिए, अगर-

(एक) वापसी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले उसके द्वारा सुसज्जित है; या

(ख), यदि कोई हो, अग्रिम कर से कम भुगतान किया है, और स्रोत पर कटौती की कोई कर, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है, के रूप में नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की.]

 

70A "उपधारा के खंड (क) (1) धारा 142 के" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "उप - धारा (2) धारा 139 के" अधिनियम, 1987 से प्रभावी के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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