वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति
वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए शास्ति
271चकक. (1) यदि धारा 285खक की उपधारा (1) 42क[***] में निर्दिष्ट कोर्इ व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन कोर्इ विवरण देने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत सूचना देता है, और जहां,—
(क) अशुद्धि, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता के कारण हुर्इ है या उस व्यक्ति की ओर से जानबूझकर की गर्इ है; या
(ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करते समय अशुद्धि के बारे में जानकारी है किन्तु वह विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है; या
(ग) व्यक्ति को अशुद्धि के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना देने और सही सूचना देने में असफल रहता है,
वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।
42क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.9.2019 से "के खंड (ट)" शब्दों का लोप किया गया।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

