धारा 269धध के उपबंधों के पालन में असफलता के लिए शास्ति
धारा 269धध के उपबंधों के पालन में असफलता के लिए शास्ति
271घ. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 269धध के उल्लंघन में कोर्इ उधार लेगा या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि स्वीकार करेगा, तो वह शास्ति के रूप में इस प्रकार लिए गए या स्वीकृत उधार या निक्षेप या विनिर्दिष्ट राशि की रकम के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।
[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

