उच्च न्यायालय में अपील
उच्च न्यायालय में अपील.
269H. (1) आयुक्त या अनुभाग 269G के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, वह उस धारा के तहत इस तरह के आदेश की सूचना के साथ परोसा जाता है, जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर, ज्यादा से इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है कानून का किसी भी प्रश्न कोर्ट:
उच्च न्यायालय के आदेश से साठ दिन, परमिट, की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इस संबंध में बनाए गए एक आवेदन पर, अपील आवेदक संतुष्ट हैं, उसमें विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए हो सकता है बशर्ते कि वह साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील पेश करने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त कारण है कि उच्च न्यायालय.
(2) उप - धारा के तहत एक अपील (1) वे एक मामले के संबंध में लागू होते हैं के रूप में उच्च न्यायालय और धारा 259 के प्रावधानों के कम से कम दो न्यायाधीशों ऐसे किसी अपील के संबंध में आवेदन करना होगा नहीं की एक खंडपीठ ने सुना होगा अनुभाग 256 के तहत उच्च न्यायालय में भेजा.
(3) अपील की लागत उच्च न्यायालय के विवेक में किया जाएगा.

