प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर.
64 : पहले अपनी चूक, धारा 234, 1-4-1968/1-4-1971 प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
"भुगतान या प्रावधिक अनुभाग 141A के तहत मूल्यांकन किया किसी भी आय के संबंध में अध्याय XVII बी या अध्याय XVII सी के प्रावधानों के तहत भुगतान किया गया है समझा टैक्स अनंतिम मूल्यांकन की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा."

