आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 218

निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा

धारा

धारा संख्या

218

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा

निर्धारिती कब व्यतिक्रमी समझा जाएगा
निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है.
218.2 [किसी भी निर्धारिती उप - धारा में निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं करता है (1) की धारा 211, वह उप - धारा के तहत मूल्यांकन अधिकारी के एक आदेश से भुगतान करने के लिए आवश्यक है कि अग्रिम कर के किसी भी किस्त (3) या उप - धारा (4) अनुभाग 210 के और, भुगतान नहीं किया है के रूप में किसी भी ऐसे किस्त की वजह बन जाता है जिस तारीख को या उससे पहले, उप - धारा के तहत एक सूचना (5) धारा 210 का या करता निर्धारण अधिकारी को नहीं भेजा है (6) अनुभाग 210 की उप - धारा के तहत उसके द्वारा देय अपने वर्तमान आय अग्रिम कर के अपने अनुमान के आधार पर भुगतान नहीं, वह ऐसे किस्त या किश्तों के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.]

 

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा प्रतिस्थापित रूप में, धारा 218 (3) के लिए निम्न उप - धारा (1) के लिए एवजी 1978/01/06 से प्रभावी और बाद में 1979/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा संशोधन पर , प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से 1988/01/04:
                        "(1) किसी भी निर्धारिती भेजा गया है, तो -
(क) उप - धारा (1) के खंड 209A, एक बयान, या के
(बी) धारा 209A या धारा 212, एक अनुमान या एक संशोधित अनुमान के तहत,
                        उसके द्वारा देय, लेकिन तारीख या धारा 211 में निर्दिष्ट तारीखों पर अनुसार सिवा में किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करता अग्रिम कर की, वह ऐसे किस्त या किश्तों के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.
                        किसी भी निर्धारिती निर्धारित तिथि पर वह अनुभाग 210 के तहत भुगतान करने के लिए आवश्यक है कि अग्रिम कर के किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करता और को या उससे पहले ही किसी भी तरह के किस्त का भुगतान नहीं किया है, जिस पर तारीख की वजह से हो जाता है नहीं है (2) के तहत भेज उप - धारा (1) या उपधारा (2) धारा 212 एक अनुमान या उसके द्वारा देय एडवांस टैक्स के संशोधित अनुमान की, वह ऐसे किस्त या किश्तों के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.
                        तारीख से संप्रेषित करने के बाद (3) उप - धारा (1) या उपधारा में किसी बात के होते हुए भी (2), एक निर्धारिती भुगतान जब तक धारा 213 के तहत टाल दिया जाता है जो की किसी भी राशि के संबंध में डिफ़ॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा उस अनुभाग के तहत आयकर अधिकारी को उसके द्वारा. "
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