आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 211

एडवांस टैक्स और नियत दिनांक के किस्तों

धारा

धारा संख्या

211

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

एडवांस टैक्स और नियत दिनांक के किस्तों

एडवांस टैक्स और नियत दिनांक के किस्तों
54 एडवांस टैक्स और नियत दिनांक के [किस्तों. 54A
211.       55 धारा 209 में निर्धारित तरीके से गणना की मौजूदा आय पर [(1) एडवांस टैक्स दर देय होगी
(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष और प्रत्येक किस्त और ऐसे किस्त की राशि का देय तिथि के दौरान चार किश्तों में, एक ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सभी कंपनियों के रूप में तालिका में निर्दिष्ट किया जाएगा नीचे मैं:
मैं टेबल
किस्त की देय तिथि
राशि देय
15 जून को या उससे पहले
इस तरह के अग्रिम कर का कम से कम पंद्रह से प्रतिशत.
15 सितंबर को या उससे पहले
नहीं कम पैंतालीस से इस तरह के अग्रिम कर का प्रतिशत, राशि से कम के रूप में, यदि कोई हो, पहले किस्त में भुगतान किया.
The15th दिसंबर को या इससे पहले
नहीं कम पचहत्तर से इस तरह के अग्रिम कर का प्रतिशत, पहले किस्त या किस्तों में भुगतान की गई राशि या मात्रा, यदि कोई हो, से कम के रूप में.
15 मार्च को या उससे पहले
पहले किस्त या किस्तों में भुगतान की गई राशि या मात्रा से कम के रूप में इस तरह के एडवांस टैक्स की पूरी राशि, यदि कोई हो,.
नीचे दिए गए तालिका II में निर्दिष्ट के रूप में (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष और प्रत्येक किस्त और ऐसे किस्त की राशि का देय तिथि के दौरान तीन किश्तों में, एक ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो सभी निर्धारिती (कंपनियों के अलावा), हो जाएगा:
तालिका II
किस्त की देय तिथि
राशि देय
15 सितंबर को या उससे पहले
नहीं ऐसी एडवांस टैक्स की कम से कम तीस फीसदी.
15 दिसंबर को या उससे पहले
इस तरह के अग्रिम कर का कम से कम साठ से अधिक प्रतिशत, राशि से कम के रूप में यदि कोई हो, पहले किस्त में भुगतान किया.
15 मार्च को या उससे पहले
पहले किस्त या किस्तों में भुगतान की गई राशि या मात्रा से कम के रूप में इस तरह के एडवांस टैक्स की पूरी राशि, यदि कोई हो,:
बशर्ते मार्च के 31 दिन या उससे पहले एडवांस टैक्स के माध्यम से भुगतान किसी भी राशि भी इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए है कि दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान अग्रिम कर के रूप में माना जाएगा कि.]
(2) यदि उप - धारा (3) या उपधारा के तहत अधिकारी का आकलन (4) अनुभाग 210 के में निर्दिष्ट नियत दिनांक से किसी के बाद सेवा की है के एक आदेश के अनुसरण में अनुभाग 156 के तहत जारी मांग का नोटिस उप जैसा भी मामला हो उपधारा (1),,, इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट अग्रिम कर की राशि का पूरा पर या की सेवा की तारीख के बाद गिरावट के रूप में उन तारीखों के इस तरह से प्रत्येक से पहले देय उचित हिस्सा है या हो जाएगा मांग का नोटिस.]

 

54 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. इससे पहले, यह 1969/01/04, वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी 1972/01/04 और वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1969 के द्वारा संशोधित किया गया 1978/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 211 के तहत खड़ा था:
. 'अग्रिम कर की किस्तों - इस खंड के और वर्गों 209A और 212 के प्रावधानों को (1) के अधीन, एडवांस टैक्स अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर तीन बराबर किश्तों में देय होगा: -
(मैं) जून, सितंबर के 15 दिन और दिसंबर के 15 वें दिन के 15 दिन, जिनकी कुल आय या अधिक उसके 75 प्रतिशत की सीमा तक एक स्रोत या स्रोतों से प्राप्त होता है एक निर्धारिती के मामले में जो के लिए पिछले साल (वित्तीय वर्ष पूर्वोक्त बाद अगले आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक) दिसंबर को 31 दिन या उससे पहले समाप्त हो जाती है;
(Ii) सितम्बर के 15 दिन, दिसंबर के 15 वें दिन और किसी भी अन्य मामले में मार्च के 15 दिन,:
खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारिती के किसी भी वर्ग के सम्मान में, बोर्ड, ऐसे करदाता द्वारा किए गए व्यापार में लेन - देन की प्रकृति को ध्यान में रखते सकता है, बशर्ते कि उन्हें और अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा लेखा परीक्षकों की विधि, को अधिकृत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना और उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी शर्तों के अधीन द्वारा, बजाय दिसंबर के 15 वें दिन पर की वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च के 15 दिन पर अग्रिम कर की अंतिम किस्त के भुगतान.
स्पष्टीकरण इस उप - धारा, "कुल आय" का अर्थ है, में. -
(क) अग्रिम कर (1) धारा 209A के या अनुभाग 210, के तहत आयकर अधिकारी के एक आदेश के अनुसार उप - धारा के तहत उसके द्वारा भेजे गए बयान के अनुसार निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है, जहां एक मामले में संदर्भ देय अग्रिम कर इस तरह के बयान या क्रम में गणना की गई है जो करने के साथ कुल आय;
(ख) एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स तो अनुमान लगाया गया है जो करने के लिए संदर्भ के साथ अनुभाग 209A या धारा 212, कुल आय तहत निर्धारिती द्वारा बनाई (एक संशोधित अनुमान सहित) एक अनुमान के अनुसार भुगतान किया जाता है, जहां एक मामले में,
कम के रूप में, या तो मामले में, उसमें शामिल है, यदि कोई हो, धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट पूंजी लाभ और आय की राशि से.
                        अनुभाग 210 के तहत आदेश के अनुसरण में अनुभाग 156 के तहत जारी मांग का नोटिस निर्दिष्ट किश्तों उसमें देय हैं जिस पर तारीखों में से किसी के बाद पेश किया जाता है तो (2), अग्रिम कर इस तरह का में से प्रत्येक पर समान किस्तों में देय होगी मांग के नोटिस की सेवा की तिथि के बाद, या मार्च के 15 दिन पर एक योग, नोटिस दिसंबर के 15 वें दिन के बाद पेश किया जाता है, तो में गिरावट के रूप में उन तारीखों. '
             54A.      14-1-1994 सर्कुलर नं 676, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1994/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1), प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित रूप से प्रभावी 1988/01/04 और बाद में 1992/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा यथा संशोधित, पढ़ा : के तहत के रूप में
                        धारा 209 में निर्धारित तरीके से गणना की वर्तमान आय, पर "(1) अग्रिम कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किश्तों में एक ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं जो सभी निर्धारिती द्वारा देय होगी, की नियत तारीख, और राशि : निम्न तालिका में निर्दिष्ट के रूप में किया जा रहा है ऐसे प्रत्येक किस्त में देय
फॉर्म
किस्त की देय तिथि
राशि देय
15 सितंबर को या उससे पहले
नहीं ऐसी एडवांस टैक्स की कम से कम तीस फीसदी.
15 दिसंबर को या उससे पहले
इस तरह के अग्रिम कर का कम से कम साठ से अधिक प्रतिशत, राशि से कम के रूप में यदि कोई हो, पहले किस्त में भुगतान किया.
15 मार्च को या उससे पहले
पहले किस्त या किस्तों में भुगतान की गई राशि या मात्रा से कम के रूप में इस तरह के एडवांस टैक्स की पूरी राशि, यदि कोई हो,:
मार्च के 31 दिन या उससे पहले एडवांस टैक्स के माध्यम से भुगतान किसी भी राशि भी इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए है कि दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान अग्रिम कर के रूप में इलाज किया जा नहीं होगी. "
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