आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 21

धारा 54ड़ग का संशोधन

धारा

धारा संख्या

21

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2018

धारा 54ड़ग का संशोधन

धारा 54ड़ग का संशोधन

धारा 54ड़ग का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 54ड़ग में 1 अप्रैल, 2019 से,-

() उपधारा (1) में ''दीर्घकालिक पूंजी आस्ति'' शब्दों के पश्चात, ''जो भूमि या भवन या दोनों हैं'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

() उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

''परंतु उपधारा (3) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (खक) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की दशा में, यह धारा इस प्रकार प्रभावी होगी, मानो ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों।''।

() उपधारा (3) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (खक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(खक) इस धारा के अधीन कोर्इ विनिधान करने के लिए ''दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति'' से,-

(i) 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व जारी कोर्इ ऐसा बांड अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् जारी कोर्इ ऐसा बांड अभिप्रेत है, जो पांच वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जिसे 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनार्इ गर्इ और रजिस्ट्रीकृत रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है या केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित कोर्इ अन्य बांड है।"।

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