आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

धारा

धारा संख्या

206

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1974

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन भुगतान व्यक्ति,

206. (1) में निर्धारित व्यक्ति सरकार के हर कार्यालय के मामले में, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति है, और हर निजी नियोक्ता तैयार करेगा, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या दिखा लेखन में, एक वापसी निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिकारी के लिए दिया और निर्धारित तरीके से सत्यापित होने का कारण

(क) नाम और, अब तक यह जाना जाता है, के रूप में मार्च के 31 वें दिन पर प्राप्त था, या या जिसे करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो हर व्यक्ति का पता नहीं, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कारण था सरकार, कंपनी से जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण, शरीर, संघ या निजी नियोक्ता के रूप में, इस तरह की राशि का सिर 'वेतन' के तहत किसी भी आय प्रभार्य निर्धारित किया जा सकता है;

(ख) के कारण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को या तो द्वारा प्राप्त आय, और एक ही भुगतान किया है या होने के कारण किया गया था, जिस पर समय या समय की राशि है, जैसा भी मामला हो सकता है;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति की आय से आयकर के संबंध में कटौती की राशि.

एक नियोक्ता एक नियोक्ता के लिए भुगतान किया परिलब्धियों से काट लेता है या उसकी ओर से एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए कि कर्मचारी की किसी भी योगदान का भुगतान करती है कहां (2), उन्होंने कहा कि वह इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा .

 

 

[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

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