कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक
कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक
203क. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या कर का संग्रहण करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे, यथास्थिति, कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को, "कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक" आबंटित किए जाने के लिए आवेदन करेगा।
(2) जहां, किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, "कर कटौती लेखा संख्यांक" या "कर संग्रहण लेखा संख्यांक" या "कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक" आबंटित किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति–
(क) धारा 200 या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में;
(ख) धारा 203 या धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में;
(खक) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार और परिदत्त किए गए या परिदत्त कराए गए सभी विवरणों में;
(ग) धारा 206 या धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अनुसार किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त सभी विवरणियों में; और
(घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं,
ऐसे संख्यांक को कोट करेगा।
(3) इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीें होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किया जाए।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

