आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 197क

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती

धारा

धारा संख्या

197क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती
97 [कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती.
98 197A. 99 (1) के खंड 193 या अनुभाग में किसी बात के होते हुए भी 194 1 [***] 2 [या अनुभाग 194EE], कर की कोई कटौती एक व्यक्ति के मामले में कहा वर्गों से किसी के अधीन किया जाएगा, निवासी में कौन है भारत, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत अगर खंड 193 या धारा 194 में निर्दिष्ट 3 [ 1 जैसा भी मामला हो, *** [] या, खंड 194EE], लेखन में एक घोषणा निर्धारित प्रपत्र में नकली और उस प्रभाव को निर्धारित तरीके से सत्यापित 4 [ऐसी आय उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाना है, जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स नहीं के बराबर हो जाएगा.]
5 ऐसे व्यक्ति किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत अगर [(1 ए) धारा 194A में किसी बात के होते हुए भी, कर की कोई कटौती एक व्यक्ति (एक कंपनी या एक फर्म नहीं है), के मामले में उस अनुभाग के तहत किया जाएगा प्रकृति के निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित रूप में है कि खंड, एक घोषणा में कहा जाता है और ऐसी आय है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय पर टैक्स कंप्यूटिंग में शामिल किया जाना है कि प्रभाव के लिए निर्धारित तरीके से सत्यापित उसकी कुल आय शून्य हो जाएगा.]
(2) प्रकृति के किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) उपधारा में निर्दिष्ट 6 [या उप - धारा (1 ए)] देने या वितरित करने के लिए जाने का कारण बन जाएगा 7-8 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] घोषणा की एक प्रति उप - धारा (1) में निर्दिष्ट 6 घोषणा उस से सुसज्जित है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन को या उससे पहले [या उप - धारा (1 ए)].]

 

97 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1982/01/06.
98 भी 26-11-1982 सर्कुलर नं 351, देखें.
99.नियम 29C देखें और 15-मैं करने के लिए, नग 15F पर्चा.
             वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1 शब्द "या अनुभाग 194A"1992/01/06.
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
(3)"या, जैसा भी मामला हो, धारा 194A", इबिद लिए एवजी.
(4)वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "ऐसी आय उसकी कुल आय आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा कंप्यूटिंग में शामिल किया जाना है, जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय" के लिए एवजी 1990/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/06.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1992/01/06.
             7-8.       प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
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