निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र.
197.15 (1) 16 [उप - धारा (2) के तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जहां एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में], -
17 [ 18 जैसा भी मामला हो (एक) आयकर वर्गों के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में, ऋण की समय पर कटौती करने की आवश्यकता है या 192, 193, 194A 19 [* **] 20 [***] 21 [, 194D] और 195],
(ख) एक अनिवासी जा रहा है, 22 [आयकर], धारा 194 के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है
23 [आकलन] अधिकारी कुल आय से संतुष्ट है कि 24 प्राप्तकर्ता की [***] आयकर की कटौती को सही ठहराते 25 [***] किसी भी कम ब्याज दर या आयकर की कोई कटौती पर 25 [*** जैसा भी मामला हो], 23 [आकलन] अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उसे करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा 26 उपयुक्त हो सकता है.
किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां इस तरह के प्रमाण पत्र से रद्द कर दिया है जब तक (2), आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, करेगा 23 [आकलन] अधिकारी, आयकर घटा 27 [***] इस तरह के प्रमाण पत्र या में निर्दिष्ट दरों पर जैसा भी मामला हो, कोई कर नहीं घटा.
28 [(2 क) बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा के संबंध होने, नियम जिन मामलों में निर्दिष्ट है, और किन परिस्थितियों में कर सकता है, एक आवेदन के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाणपत्र के अनुदान (1) और इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान और अन्य सभी उससे संबंधित मामलों के लिए प्रदान किया जा सकता है के अधीन शर्तों.]
(3) 29 [***]
प्र.15. नियम 28 (1) और फार्म सं 13 देखें.यह भी देखें पत्र [एफ नंबर 1 (54) -63/TPL], 18-5-1963 दिनांकित और पत्र [एफ सं 20/23/67-IT (एआई)], 28-7-1967 दिनांकित.
प्र.16. एवजी के लिए "कहाँ, एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में" वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी से 1987/01/06.
प्र.17. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.18. नियम 28AA और फार्म सं 15AA देखें.
प्र.19.वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए ", 194B" 1987/01/04. इससे पहले, इस वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1972/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए ", 194BB" 1987/01/04. इससे पहले, इस वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1978/01/04.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.22.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
प्र 23 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
24. "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
25. "या सुपर टैक्स", इबिद छोड़े गए.
26 नियम 29 और फार्म सं 15 देखें.
27. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
प्र.29. उप - धारा (3) वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. : पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (3), 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
"(3) एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी खंड 80K, पूरे या अनुभाग 194 में निर्दिष्ट लाभांश के किसी भी हिस्से के प्रावधानों के कारण वह मई, प्राप्तकर्ता की कुल आय की गणना में घटाया हो जाएगा, कोई समझता है कि कहां , शेयरधारक को लाभांश का भुगतान या उसके खंड 80K के प्रावधानों के तहत की कटौती की जाएगी लाभांश का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सम्मान में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले, द्वारा और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर आयकर अधिकारी नहीं कर ऐसे आनुपातिक राशि पर कटौती की जाएगी. "

