आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 197

शंकाओं का दूर किया जाना।

धारा

धारा संख्या

197

अध्याय शीर्षक

अध्याय IX - आय घोषणा योजना 2016

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2016

शंकाओं का दूर किया जाना।

शंकाओं का दूर किया जाना।

शंकाओं का दूर किया जाना।

197. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि –

() धारा 180 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का, इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को कोर्इ फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ;

() जहां धारा 180 के अधीन कोर्इ घोषणा की जाती है किंतु धारा 184 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा 181 और धारा 182 में निर्दिष्ट कर, अधिभार और शास्ति संगत नहीं की जाती है तो आय-कर अधिनियम के अधीन अप्रकटित आय उस पूर्ववर्ष में जिसमें ऐसी घोषणा की गर्इ है, कर से प्रभार्य होगी ;

() जहां इस स्कीम में आरंभ होने से पूर्व ऐसी आय से ऐसी कोर्इ आय उद्भूत हुर्इ है, उत्पन्न हुर्इ है, या प्राप्त की गर्इ है या कोर्इ आस्ति अर्जित की गर्इ है और ऐसी आय के संबंध में इस स्कीम के अधीन कोर्इ घोषणा नहीं की गर्इ है,–

(i) ऐसी आय को, यथास्थिति, उद्भूत, उत्पन्न या प्राप्त किया गया समझा जाएगा, या

(ii) ऐसी आय से अर्जित आस्ति के मूल्य को अर्जित या उत्पन्न किया गया माना जाएगा,

उस वर्ष में जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचना जारी की गर्इ है और तद्नुसार आय-कर अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

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