आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 196

सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को संदेय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियां

धारा

धारा संख्या

196

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को संदेय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियां

सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को संदेय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियां
99 [ब्याज या लाभांश या सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को देय अन्य रकम.
196.इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कर की कोई कटौती नहीं करने की देय किसी भी रकम से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा
            (I) सरकार, या
            (Ii) भारतीय रिजर्व बैंक, या
            (Iii) अपनी आय पर आयकर से छूट, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन है, या जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम
            (Iv) धारा 10 के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड,
ऐसी रकम यह द्वारा या जिसमें स्वामित्व वाली किसी भी प्रतिभूतियों या शेयरों के संबंध में ब्याज या लाभांश के रूप में इसे करने के लिए देय है जहां यह पूर्ण रूप से लाभप्रद रुचि है, या किसी भी अन्य आय एकत्रित या इसे करने के लिए उत्पन्न होने वाली.]

 

99.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. इससे पहले यह वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1967/01/04.
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