आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 195

अन्य रकम

धारा

धारा संख्या

195

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

अन्य रकम

अन्य रकम

अन्य रकम. -

195. (1), एक गैर निवासी को भुगतान एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी, कोई रुचि न तो है जो एक कंपनी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति , "प्रतिभूतियों पर ब्याज" किया जा रहा है, या किसी भी अन्य योग, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य, लाभांश नहीं किया जा रहा नहीं, भुगतान के समय में, जब तक कि वह खुद को किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है करेगा [... ...] एक एजेंट के रूप में उस पर आयकर घटा बल में दरों पर] ......... [उस पर:

इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) के भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेनदेन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी अनुभाग 163 के एक एजेंट होने के लिए नहीं पेयी.

(2) एक अनिवासी को (प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर ब्याज सहित हित के अलावा अन्य) इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी राशि के पूरे के मामले में आय प्रभार्य नहीं होगा कोई समझता है कि कहां प्राप्तकर्ता, वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, तो प्रभार्य, और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर इस तरह की राशि का उचित अनुपात, टैक्स (1) केवल पर उप - धारा के तहत कटौती की जाएगी इसलिए प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात.

* [(3) उप - धारा के तहत बनाए गए नियमों के अधीन (5), आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर कोई ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) निर्धारित करने में एक आवेदन कर सकता है कि उप - धारा के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत है, और जहां किसी भी तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयकर अधिकारी को फार्म, इस तरह के ब्याज या अन्य राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति जिसे इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करेगा (1).

यह ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है तो (4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3) ऐसे रद्द तक, उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा या जाएगा.

(5) बोर्ड की सुविधा को ध्यान में रखते सकता गधे देखता है और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्व, के हितों की, जिन मामलों में निर्दिष्ट करने के नियम बनाने, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन के लिए वह बना सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाणपत्र के अनुदान (3) और इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान और अन्य सभी उससे संबंधित मामलों के लिए प्रदान किया जा सकता है के अधीन शर्तों.]

 

1965 से प्रभावी के अधिनियम 10 के द्वारा छोड़े गए 1-4-65.

* भारतीय नौसेना पोत. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी से 1970/01/04.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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