आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ठख

अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज के रूप में आय

धारा

धारा संख्या

194ठख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2011

अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज के रूप में आय

अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज के रूप में आय

61क[अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज के रूप में आय

194ठख. जहां किसी अनिवासी को, जो कोर्इ कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को, धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि द्वारा कोर्इ आय ब्याज के रूप में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या किसी चैक या ड्राफ्ट को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।]

 

61क. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.6.2011 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित रूप में]

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